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विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (SBN) में जाली नोटों की पहचान – रिपोर्टिंग

आरबीआई/2016-17/179
डीसीएम(आयो)सं.1679/10.27.00/2016-17

12 दिसंबर, 2016

अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक / निजी क्षेत्र के बैंक / विदेशी बैंक /
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक / शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक

महोदय,

विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (SBN) में जाली नोटों की पहचान – रिपोर्टिंग

कृपया हमारे दिनांक 11 नवंबर, 2016 तथा 16 नवंबर, 2016 के परिपत्र क्रमश: डीसीएम (आयो) सं.1264/10.27.00/2016-17 तथा डीसीएम (आयो) सं.1291/10.27.00/2016-17 का संदर्भ लें जिसमें बैंको को उनके द्वारा प्राप्त विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (SBN) में से जाली नोटों की पहचान की रिपोर्ट दैनिक आधार पर करने हेतु सूचित किया गया था ।

2. उक्त की निरंतरता में, बैंकों को जाली नोटों की पहचान की शाखावार रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित करने हेतु सूचित किया जाता है :

रिपोर्टिंग अवधि दिनांक .... तक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए
10 नवंबर से 09 दिसंबर, 2016 16 दिसंबर, 2016
10 दिसंबर से 16 दिसंबर, 2016 23 दिसंबर, 2016
17 दिसंबर से 30 दिसंबर, 2016 06 जनवरी, 2017

इस रिपोर्ट को संलग्न प्रारूप के अनुसार ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है ।

3. आगे, विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (SBN) के विनिमय तथा जमा करने में पाए गए जाली नोटों को शाखावार सुरक्षित तथा पृथक तरीके से रखा जाए जिससे बाद के स्तर पर आगे का आवश्यक विश्लेषण किया जा सके ।

4. कृपया प्राप्ति सूचना दें ।

भवदीय
(पी.विजय कुमार)
मुख्य महाप्रबंधक

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