विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (SBN) में जाली नोटों की पहचान – रिपोर्टिंग - आरबीआई - Reserve Bank of India
विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (SBN) में जाली नोटों की पहचान – रिपोर्टिंग
आरबीआई/2016-17/179 12 दिसंबर, 2016 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय, विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (SBN) में जाली नोटों की पहचान – रिपोर्टिंग कृपया हमारे दिनांक 11 नवंबर, 2016 तथा 16 नवंबर, 2016 के परिपत्र क्रमश: डीसीएम (आयो) सं.1264/10.27.00/2016-17 तथा डीसीएम (आयो) सं.1291/10.27.00/2016-17 का संदर्भ लें जिसमें बैंको को उनके द्वारा प्राप्त विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (SBN) में से जाली नोटों की पहचान की रिपोर्ट दैनिक आधार पर करने हेतु सूचित किया गया था । 2. उक्त की निरंतरता में, बैंकों को जाली नोटों की पहचान की शाखावार रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित करने हेतु सूचित किया जाता है :
इस रिपोर्ट को संलग्न प्रारूप के अनुसार ई-मेल के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है । 3. आगे, विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (SBN) के विनिमय तथा जमा करने में पाए गए जाली नोटों को शाखावार सुरक्षित तथा पृथक तरीके से रखा जाए जिससे बाद के स्तर पर आगे का आवश्यक विश्लेषण किया जा सके । 4. कृपया प्राप्ति सूचना दें । भवदीय |