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असेट प्रकाशक

79286001

जाली नोटों का पता लगाना-निविदाकर्ताओं को रसीद जारी करना

आरबीआई/2004/139
डीसीएम (एफएनवीडी) सं.जी.31/16.01.01/2003-04

08 अप्रैल 2004

सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों/सभी सहकारी बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों/विदेशी बैंकों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्षेत्रीय निदेशक/मुख्य महाप्रबंधक/प्रभारी महाप्रबंधक भारतीय रिज़र्व बैंक –
अहमदाबाद/बैंगलोर/बेलापुर/भोपाल/भुवनेश्वर/चेन्नई /चंडीगढ़/गुवाहाटी/हैदराबाद/जयपुर/जम्मू/कानपुर/ कोच्चि/कोलकाता/लखनऊ/मुंबई/नागपुर/नई दिल्ली/पटना/तिरुवनंतपुरम

महोदय,

जाली नोटों का पता लगाना-निविदाकर्ताओं को रसीद जारी करना

यह निर्णय लिया गया है कि, जब भी किसी बैंक शाखा के काउंटर पर दिया गया कोई मुद्रा नोट जाली पाया जाता है, और उसे "जाली नोट" की मोहर लगाकर जब्त कर लिया जाए, तथा ऐसे निविदाकर्ताओं को निम्नलिखित प्रारूप में एक पावती रसीद जारी की जाए। रसीद बुक चालू क्रमांक के साथ दो प्रतियों में छपी होनी चाहिए और प्रत्येक रसीद को काउंटर पर खजांची के साथ-साथ निविदाकर्ता द्वारा भी प्रमाणित किया जाना चाहिए।

(बैंक का नाम)

बैंक शाखा का पता

क्रम संख्या:-

दिनांक:

नीचे वर्णित नोट………………………………………… …………………………………………(निविदाकर्ता का नाम और पता) से प्राप्त हुए हैं, जाली है/हैं और इसलिए जब्त कर लिया गया है और तदनुसार मुहर लगा दी गई है।

नोट मूल्यवर्ग की संख्या
  •  
(निविदाकर्ता के हस्ताक्षर) (काउंटर खजांची के हस्ताक्षर)

2. बैंक शाखाएं बैंकिंग हॉल में प्रमुखता से एक नोटिस भी प्रदर्शित कर सकती हैं, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि इस प्रकार प्रस्तुत की गई नकदी में जाली नोटों का पता लगाने और ऐसी रसीद पर निविदाकर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद निविदाकर्ताओं को एक अलग रसीद जारी की जाएगी। उपरोक्त जानकारी आम जनता के लाभ के लिए आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध है।

भवदीय

हस्ता-/-

(वी.आर. गायकवाड़)
मुख्य महाप्रबंधक

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