जाली नोटों का पता लगाना-निविदाकर्ताओं को रसीद जारी करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
जाली नोटों का पता लगाना-निविदाकर्ताओं को रसीद जारी करना
आरबीआई/2004/139 08 अप्रैल 2004
महोदय, जाली नोटों का पता लगाना-निविदाकर्ताओं को रसीद जारी करना यह निर्णय लिया गया है कि, जब भी किसी बैंक शाखा के काउंटर पर दिया गया कोई मुद्रा नोट जाली पाया जाता है, और उसे "जाली नोट" की मोहर लगाकर जब्त कर लिया जाए, तथा ऐसे निविदाकर्ताओं को निम्नलिखित प्रारूप में एक पावती रसीद जारी की जाए। रसीद बुक चालू क्रमांक के साथ दो प्रतियों में छपी होनी चाहिए और प्रत्येक रसीद को काउंटर पर खजांची के साथ-साथ निविदाकर्ता द्वारा भी प्रमाणित किया जाना चाहिए।
2. बैंक शाखाएं बैंकिंग हॉल में प्रमुखता से एक नोटिस भी प्रदर्शित कर सकती हैं, जिसमें यह दर्शाया गया हो कि इस प्रकार प्रस्तुत की गई नकदी में जाली नोटों का पता लगाने और ऐसी रसीद पर निविदाकर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद निविदाकर्ताओं को एक अलग रसीद जारी की जाएगी। उपरोक्त जानकारी आम जनता के लाभ के लिए आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर भी उपलब्ध है। भवदीय हस्ता-/- (वी.आर. गायकवाड़) |