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डायमंड डॉलर खाता - रिपोर्टिंग प्रणाली

भा.रि.बैंक/2015-16/346
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 54

23 मार्च 2016

सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/महोदय,

डायमंड डॉलर खाता - रिपोर्टिंग प्रणाली

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I – बैंकों का ध्यान विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत समय-समय पर अद्यतन किए गए रिपोर्टिंग संबंधी मास्टर निदेश के भाग IX, पैरा 1(ई) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को सूचित किया गया था कि वे डायमंड डॉलर खाता खोलने/बंद करने की तारीख सहित जिस फ़र्म/कंपनी के नाम पर डायमंड डॉलर खाता खोला गया है, उसका नाम और पता आदि के ब्यौरे देते हुए इसकी तिमाही रिपोर्ट प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, व्यापार प्रभाग, अमर बिल्डिंग, मुंबई - 400 001 को प्रस्तुत करे। साथ ही, इसी मास्टर निदेश के भाग IX, पैरा 1(एफ़) के तहत प्राधिकृत व्यापारी बैंकों से यह अपेक्षा की गई है कि वे अपने पास रखे हुए डायमंड डॉलर खाते में जमा राशियों के आंकड़ों की पाक्षिक विवरणियाँ रिज़र्व बैंक को उक्त पते पर प्रस्तुत करें ।

2. इस प्रक्रिया को और उदार बनाने की दृष्टि से अब यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त विवरणियाँ प्रस्तुत करना तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए। तथापि, प्राधिकृत व्यापारी बैंक उक्त आंकड़ों का डेटाबेस स्वयं अपने पास रखें और जब भी भारतीय रिज़र्व बैंक से इस प्रकार का विवरण मांगा जाए तब उसे उपलब्ध कराएं ।

3. 21 जनवरी, 2016 की अधिसूचना सं. फेमा 10 (आर)/2015-आरबी के मार्फत अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाते) विनियमावली, 2015 में उपर्युक्त के अनुसार आवश्यक संशोधन अन्तर्भूत किए गये हैं। इन परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात संबंधी मास्टर निदेश सं॰16 और रिपोर्टिंग संबंधी मास्टर निदेश सं॰18 भी तदनुसार अद्यतन किया जा रहा है।

4. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं।

भवदीय,

(ए.के. पाण्डेय)
मुख्य महाप्रबंधक

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