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डीआईसीजीसी दावा- सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाणपत्र

बैंपवि.एआरएस.सं 790/08:91:001/98-99

25 मई, 1999

सभी वाणिज्यिक बैंक

प्रिय महोदय,

डीआईसीजीसी दावा- सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाणपत्र

जैसा कि आप जानते हैं, सांविधिक लेखापरीक्षकों को वर्तमान में सांविधिक लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में, बैंक की सांविधिक लेखापरीक्षा के पूरा होने पर निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) से संबंधित लेनदेन के संबंध में महाप्रबंधक, डीआईसीजीसी, मुंबई को एक प्रमाणपत्र देना आवश्यक है।

2. हाल ही में यह देखा गया है कि कुछ लेखा परीक्षकों द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों पर यह टिप्पणी होती है, "लागू नहीं है क्योंकि बैंक ने इससे शामिल न होने का विकल्प चुना है"। इस संबंध में, हमारा सुझाव है कि भले ही कई बैंकों ने निगम के प्रत्यय गारंटी योजनाओं से बाहर निकलने का विकल्प चुना है, दावा भुगतान खातों' में वसूली एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इन परिस्थितियों में सांविधिक लेखापरीक्षकों के लिए आवश्यक है कि वे इस तथ्य की परवाह किए बिना कि बैंकों ने निगम की योजनाओं से बाहर निकलने का विकल्प चुना है या नहीं, उसमें प्राप्त वसूली पर टिप्पणी करें। इसलिए, आपको सलाह दी जाती है कि आप इस पहलू को अपने बैंक के सांविधिक लेखा परीक्षकों के ध्यान में लाएँ और सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा जारी प्रमाणपत्र सभी मामलों में पूर्ण है और इसमें उपर्युक्त विषय पर टिप्पणियाँ भी शामिल हैं।

3. कृपया पावती दें।

भवदीय,

हस्ता/-
(एस. आर. दलवी)
महाप्रबंधक

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