विभेदक ब्याज दर योजना- आय सीमा में संशोधन- अर्ध शहरी क्षेत्र के बारे में स्पष्टीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
विभेदक ब्याज दर योजना- आय सीमा में संशोधन- अर्ध
शहरी क्षेत्र के बारे में स्पष्टीकरण
आरबीआइ/2008-09/119
आरपीसीडी.एसपी.सं. 19/09.07.01/2008-09
05 अगस्त, 2008
अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक
भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)
महोदय
विभेदक ब्याज दर योजना- आय सीमा में संशोधन- अर्ध शहरी क्षेत्र के बारे में स्पष्टीकरण
कृपया 10 अप्रैल 2008 का हमारा परिपत्र आरपीसीडी.एसपी.सं.बीसी.55/09.07.01/200708 देखें जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा कार्यान्वित की जा रही संशोधित आय सीमा सूचित की गई है। वित्त मंत्रालय द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि शहरी क्षेत्रों के लिए डीआरआइ योजना के अंतर्गत 24000/- रुपए की संशोधित पात्रता संबंधी मानदंड अर्ध शहरी सहकारी बैंकों पर भी लागू हैं।
अत: आप यह सुनिश्चत करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं कि उधारकर्ता की पात्रता संबंधी मानदंड आपके सभी नियंत्रक कार्यालयों/सभी शाखाओं द्वारा सही ढंग से कार्यान्वित किए जाते हैं ताकि डीआरआइ योजना के अंतर्गत पिछले वर्ष के अग्रिमों के 1 प्रतिशत के लक्ष्य को पूरा किया जा सके।
भवदीय
(जी. श्रीनिवासन)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक