भारिबैं/2011-12/265 आंऋप्रवि.डीओडी.सं.13/10.25.66/2011-12 18 नवंबर 2011 सभी एसजीएल/सीएसजीएल खाता धारक महोदय/महोदया तयशुदा लेन-देन प्रणाली - ऑर्डर मैंचिंग (एनडीएस-ओएम) तक सीधी पहुँच कृपया एनडीएस-ओएम तक पहुँच पर 27 मई 2008 का हमारा परिपत्र आंऋप्रवि.डीओडी.सं. 5893/10.25.66/2007-08 देखें । 2. सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार को अधिक संख्या में सहभागियों के बीच व्यापक बनाने के मद्देनज़र यह निर्णय लिया गया है कि लाइसेंस प्राप्त शहरी सहकारी बैंकों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबैं) अधिनियम 1934 की धारा 45-1(सी)(ii) के क्षेत्राधिकार में आने वाली, जमा राशियाँ स्वीकार न करने वाली प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी एनडीएस-ओएम तक सीधी पहुँच प्रदान की जाए (अर्थात वे एनबीएफसी-एनडी-एसआइएस जो अपना कारोबार अथवा अपने कारोबार के एक हिस्से के रूप में किसी सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी शेयरों, स्टॉक, बाँण्डों, डिबेंचरों अथवा प्रतिभूतियों अथवा इसी स्वरूप की अन्य विपणन योग्य प्रतिभूतियों में कारोबार करते हैं) । उक्त संस्थाओं के लिए एनडीएस-ओएम तक सीधी पहुँच के लिए वित्तीय मानदण्ड तथा अन्य अपेक्षाएँ परिशिष्ट में दी गई हैं । 3. तथापि, यह नोट किया जाए कि लाइसेंस प्राप्त शहरी सहकारी बैंकों तथा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों - एनडी-एसआइएस को डभारिबैं अधिनियम 1934 की धारा 45-आइ (सी) (ii) के अंतर्गत एनडीएस-ओएम की सीधी सदस्यता प्रदान करना भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित विनियामक विभाग की सहूलियत के अधीन होगा । अत: वे सभी लाइसेंस प्राप्त शहरी सरकारी बैंक तथा एनबीएफसी-एनडी-एसआइएस जो परिशिष्ट में निर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार पात्र हैं, उन्हें सूचित किया जाता है कि वे एनडीएस-ओएम की सदस्यता हेतु आवेदन करते समय अपने संबंधित विनियामक विभागों से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करें । भवदीय (संजय हाँसदा) निदेशक और प्रभारी अधिकारी
परिशिष्ट एनडीएस-ओएम तक सीधी पहुंच के लिए मानदण्ड
1. |
लाइसेंस प्राप्त शहरी सहकारी बैंक |
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(ए) |
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास चालू खाता अथवा निधियों के समायोजन के लिए सीसीआइएल द्वारा नामित समायोजन बैंकों में से एक बैंक के पास निधि खाता |
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(बी) |
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास एसजीएल खाता |
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(सी) |
तयशुदा लेन-देन प्रणाली (एनडीएस) की सदस्यता |
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(डी) |
इंडियन फाइनैन्शियल नेटवर्क (इन्फनिेट) कनैक्टीविटी |
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(ई) |
सीसीआइएल की सदस्यता |
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(एफ) |
जोखिम भारित आस्ति अनुपात के 9% की न्यूनतम पूंजी |
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(जी) |
5% से कम निवल गैर निष्पादित आस्तियाँ |
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(एच) |
25 करोड़ रु. की निवल संपत्ति |
2. |
डभारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 25-I-(सी-(ii) के अंतर्गत] गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - एनडी-एसआइएस |
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(ए) |
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास चालू खाता अथवा निधियों के समायोजन के लिए सीसीआइएल द्वारा नामित समायोजन बैंकों में से एक बैंक के पास निधि खाता |
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(बी) |
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास एसजीएल खाता |
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(सी) |
तयशुदा लेन-देन प्रणाली (एनडीएस) की सदस्यता |
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(डी) |
इंडियन फाइनैन्शियल नेटवर्क (इन्फनिेट) कनैक्टीविटी |
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(ई) |
सीसीआइएल की सदस्यता |
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(एफ) |
100 करोड रु. की न्यूनतम शुद्ध स्वाधिकृत निधि |
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(जी) |
पिछले तीन वर्ष के लिए 3% से कम निवल अनर्जक आस्तियाँ |
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(एच) |
पिछले तीन वर्ष के लिए शुद्ध लाभ |
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