मध्यवर्ती संस्थाओं से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेन के लिए खाते खोलने, परिचालित करने और भुगतान के निपटान हेतु निदेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
मध्यवर्ती संस्थाओं से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेन के लिए खाते खोलने, परिचालित करने और भुगतान के निपटान हेतु निदेश
आरबीआई/2010-11/339 28 दिसंबर, 2010 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक प्रिय महोदय मध्यवर्ती संस्थाओं से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेनदेन के लिए खाते खोलने, परिचालित करने और कृपया शीर्षांकित विषय पर हमारा दिनांक 20 दिसंबर 2010 का परिपत्र संदर्भ सं.1381/06.08.001/2010-11 देखेंI 2. उपर्युक्त निदेशों के अनुक्रम में कृपया ध्यान दें कि अपने बैंक से एक आवरण पत्र अग्रेषित करें जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि मध्यवर्ती खातों (इंटरमीडियरीज अकाउन्ट्स) के परिचालन पर भारतीय रिजर्व बैंक को भेजे जा रहे समवर्ती लेखापरीक्षक के तिमाही प्रमाणपत्र में आपके बैंक के साथ चलाए जा रहे सभी मध्यवर्ती खातों को शामिल किया गया है। 3. कृपया प्राप्ति सूचना दें। भवदीय (जी.श्रीनिवास) |