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सीआईएसए (प्रमाणित सूचना प्रणाली लेखापरीक्षक) अर्हित लेखा परीक्षक से प्रणाली लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निदेश

आरबीआई/2010-11/563
डीपीएसएस.सीओ.ओएसडी.संख्या 2764/06.11.001/2010-2011

14 जून, 2011

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

प्रिय महोदय

सीआईएसए (प्रमाणित सूचना प्रणाली लेखापरीक्षक) अर्हित लेखा परीक्षक से प्रणाली लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निदेश

कृपया शीर्षांकित विषय पर दिनांक 27 दिसंबर 2010 का हमारा परिपत्र संदर्भ सं. डीपीएसएस.1444/06.11.001/2010-2011 देखें।

यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त परिपत्र की अंतर्वस्तु केवल उन संस्थाओं पर लागू होती है जो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के अधीन भुगतान प्रणाली परिचालित करती हैं। तदनुसार, प्रणाली लेखा परीक्षा (सिस्टम ऑडिट) की अपेक्षा वहां लागू नहीं होती है जहाँ कोई बैंक/संस्था विभिन्न भुगतान प्रणालियाँ जैसे तत्काल सकल भुगतान (आरटीजीएस), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी), केंद्रीकृत निधि प्रबंध प्रणाली (सीएफएमएस), इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस), राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (एनईसीएस), कार्ड भुगतान प्रणालियाँ (वीसा, मास्टरकार्ड, आदि), एटीएम नेटवर्क (उदाहरण के लिए राष्ट्रीय वित्तीय स्विच (एनएफएस), बंक्स (बीएएनसीएस) आदि की भागीदार है।

कृपया प्राप्ति सूचना दें।

भवदीय

(जी. श्रीनिवास)
महाप्रबंधक

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