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अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता (एनआरई खाते) के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दर

आरपीसीडी.आरएफ़.डीआईआर.बीसी.सं.10/07.38.01/2003-04

17 जुलाई 2003


अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता (एनआरई खाते) के अंतर्गत जमाराशियों पर ब्याज दर

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 21 और 35ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अनिवासी (बाह्य) रुपया खाता योजना के अंतर्गत स्वीकार की गई जमाराशियों पर ब्याज दर से संबंधित हमारे दिनांक 29 अप्रैल 2003 के निदेश आरपीसीडी.आरएफ.नि.बीसी91ए/07.38.01/2002-03 में संशोधन करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक और उचित है, एतद्द्वारा निर्देश देता है कि, अगली सूचना तक, दिनांक 17 जुलाई 2003 से प्रभावी एक से तीन वर्ष की अवधि के लिए करारबद्ध की गईं नई प्रत्यावर्तनीय एनआरई जमाराशियों पर ब्याज दरें, परिपक्वता की यूएस डॉलर के समतुल्य लिबोर/स्वैप दरों से 250 आधार अंकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2. पिछले महीने के अंतिम कार्य दिवस पर लिबोर/ स्वैप दरें अगले महीने से प्रभावी ब्याज दरों के लिए अधिकतम दरें तय करने का आधार मानी जाएंगी।

3. ब्याज दरों में किए गए उपर्युक्त परिवर्तन वर्तमान परिपक्वता अवधि के पश्चात नवीनीकृत प्रत्यावर्तनीय एनआरई जमाराशियों पर भी लागू होंगे।

 

(ए.वी. सरदेसाई)
कार्यपालक निदेशक

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