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इन्फ्रास्ट्रक्चर लीज़िंग & फ़ाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएलएफ़एस) और इसके समूह की संस्थाओं के प्रति एक्सपोजर का प्रकटीकरण

भारिबैं/2018-19/175
बैंविवि.बीपी.बीसी.सं.37/21.04.048/2018-19

अप्रैल 24, 2019

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एक्जिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी और सिडबी)

महोदया/महोदय

इन्फ्रास्ट्रक्चर लीज़िंग & फ़ाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (आईएलएफ़एस) और इसके समूह की संस्थाओं के प्रति एक्सपोजर का प्रकटीकरण

कृपया 2018 के कंपनी अपील (एटी) सं.346 में 2019 के आई.ए. सं.620 के संबंध में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) के दिनांक 25 फरवरी 2019 के आदेश का संदर्भ लें, जिसके अनुसार "कोई भी वित्तीय संस्था इस अपील अधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना 'इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड' या उसकी संस्थाओं के खातों को 'एनपीए' घोषित नहीं करेगी।"

2. इस संदर्भ में, बैंकों और एआईएफआई को सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना का प्रकटीकरण नीचे दिए गए प्रोफार्मा में लेखे पर टिप्पणियों में करें।

आईएलएफ़एस और आईएलएफ़एस संस्थाओं के प्रति एक्सपोजर का प्रकटीकरण

-----------------के अनुसार स्थिति

( करोड़ में)
बकाया राशि
(1)
(1) में से वैसे कुल एक्सपोजर की राशि जो आईआरएसी मानदंड के अंतर्गत एनपीए है और एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं की गई है।
(2)
आईआरएसी मानदंड के अनुसार अपेक्षित प्रावधान
(3)
वास्तव में धारित प्रावधान
(4)
       

भवदीय

(डॉ एस के कर)
मुख्य महाप्रबंधक

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