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सेवा आयातकों द्वारा बैंक गैरंटी संबंधी रिपोर्टिंग को स्थगित किया जाना

भा.रि.बैंक/2016-17/8
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 01

07 जुलाई 2016

सभी श्रेणी–I प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया/महोदय,

सेवा आयातकों द्वारा बैंक गैरंटी संबंधी रिपोर्टिंग को स्थगित किया जाना

सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंकों का ध्यान “अन्य विप्रेषण सुविधाएं” विषय पर दिनांक 01 जनवरी 2016 को जारी मास्टर निदेश सं. 08 के पैरा-5 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को अनिवासी सेवा प्रदाताओं के पक्ष में उनके निवासी सेवा आयातक ग्राहकों की ओर से उक्त निदेश की निर्धारित शर्तों के अधीन रहते हुए उन्हें बैंक गैरंटी जारी करने की अनुमति दी गई है। “विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 के तहत रिपोर्टिंग” विषय पर दिनांक 01 जनवरी 2016 को जारी मास्टर निदेश सं.18 के भाग-X के पैरा 01 के अनुसार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे सेवा आयातों के लिए जारी बैंक गैरंटीयों का विवरण निर्धारित रिपोर्ट में प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक, विदेशी मुद्रा विभाग, विदेशी निवेश प्रभाग (ईपीडी), भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई – 400 001 को भेजें।

2. रिपोर्टिंग आवश्यकताओं की समीक्षा करने के पश्चात, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों का रिपोर्टिंग अनुपालन संबंधी बोझ कम करने के उद्देश्य से अब यह निर्णय लिया गया है कि प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक अब इस प्रकार की रिपोर्ट प्रस्तुत करना तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दें। तथापि, वे इस प्रकार की गारंटियों का अपने पास उचित रिकॉर्ड रखें ताकि रिज़र्व बैंक द्वारा मांगे जाने पर इसका विवरण प्रस्तुत किया जा सके।

3. उक्त परिवर्तनों को दर्शाने के लिए “विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम,1999 के तहत रिपोर्टिंग” विषय पर दिनांक 01 जनवरी 2016 को जारी मास्टर निदेश सं.18 को तदनुसार अद्यतन किया जा रहा है।

4. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत और किसी अन्य कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति / अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किये गये हैं।

भवदीय,

(शेखर भटनागर)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

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