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विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसीपी) पर विवरणियां बंद करना

आरबीआई/2015-16/391
विसविवि.सं.एफएसडी.बीसी.24/05.05.014/2015-16

5 मई 2016

अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक/
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
[सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)]

महोदय/ महोदया

विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसीपी) पर विवरणियां बंद करना

कृषि को ऋण प्रवाह बढ़ाने और उस पर निगरानी रखने के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए 1994 में विशेष कृषि ऋण योजना (एसएसीपी) शुरू की गई और 2004 में निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए लागू की गई। एसएसीपी के अंतर्गत बैंकों से अपेक्षित है कि वे, पिछले वर्ष में किए गए वितरणों में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि के साथ, वर्ष (अप्रैल-मार्च) के दौरान प्राप्त करने के लिए स्‍वयं-निर्धारित लक्ष्‍य तय करें। बैंकों से अपेक्षा की गई थी कि वे प्रति वर्ष मार्च और सितम्‍बर के अंत में रिज़र्व बैंक को कार्यान्‍वयन में अपनी प्रगति का उल्‍लेख करते हुए छमाही विवरणियां प्रस्‍तुत करें।

2. चूंकि हमें संबंधित डेटा प्राथमिकता-प्राप्‍त क्षेत्र विवरणियों के माध्‍यम से प्राप्‍त होता है इसलिए यह निर्णय किया गया है कि अप्रैल 2016 से उपर्युक्‍त विवरणियों के प्रस्‍तुतीकरण को बंद कर दिया जाए। तदनुसार बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे वित्‍तीय समावेशन और विकास विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को उपर्युक्‍तानुसार वर्ष 2016-17 के लिए छमाही विवरणियां प्रस्‍तुत न करें। तथापि बैंक को मार्च 2016 को समाप्‍त छमाही के लिए ऋण वितरण विवरणियां भेज दी जाए।

3. कृपया प्राप्‍ति सूचना दें।

भवदीय

(जोस जे. कट्टूर)
मुख्य महाप्रबंधक

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