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एटीएम साईट प्रदर्शित करना - एटीएम से संबंधित शिकायत दर्ज करने की पद्धति

आरबीआइ/2010-11/221
शबैंवि.बीपीडी (पीसीबी).परि.सं.15/09.18.300/2010-11

30 सितंबर 2010

मुख्य कार्यपालक निदेशक
सभी प्राथमिक (शहरी )सहकारी बैंक

महोदय /महोदया

एटीएम साईट प्रदर्शित करना - एटीएम से संबंधित शिकायत दर्ज करने की पद्धति

कृपया उपर्युक्त विषय पर 6 जुलाई 2010 का परिपत्र डीपीएसएस.केंका.पीडी.सं.52/02.10.02/2010-11 देखे जिसके अनुसार बैंकों को सूचित किया गया था कि एटीएम से संबंधित शिकायते दर्ज करने के लिए सभी एटीएम स्थानों पर शिकायत टेम्पलेट उपलब्ध कराने के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का अनुपालन करने के लिए निपटान और भुगतान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस), केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई को 31 जुलाई 2010 तक एक कार्य योजना प्रस्तुत करें तथा इस मामले का समन्वयन करनेवाले आपके बैंक के वरिष्ट पदाधिकारी का संपर्क ब्यौरा जैसे नाम, फोन नंबर, इ.मेल पता आदि सूचित करें ।

2. इस संदर्भ में यह देखा गया है कि कुछ बैंको ने अभी तक उपर्युक्त कार्ययोजना तथा आवश्यक जानकारी प्रस्तुत नही की है। अत: आपको सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त जानकारी भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस), केंद्रीय कार्यालय, भारतीय रिज्!र्व बैंक, मुंबई को तुरंत प्रस्तुत करे ।

भवदीय,

(एल.एम कांबळे)
महाप्रबंधक

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