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79083304

एटीएम संबंधी शिकायतें दर्ज करने के लिए सूचना प्रदर्शित करना

आरबीआई/2009-2010/266
डीपीएसएस सं.1316/02.10.02/2009-2010

18 दिसम्बर 2009

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) /
शहरी सहकारी बैंक / राज्य सहकारी बैंक /
जिला केंद्रीय सहकारी बैंक सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक
एटीएम नेटवर्क प्रदाता

महोदया/प्रिय महोदय

एटीएम संबंधी शिकायतें दर्ज करने के लिए सूचना प्रदर्शित करना

देश में स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) का प्रयोग बढ़ रहा है। हमें आम जनता से शिकायतें मिल रही हैं कि कई एटीएम स्थलों पर हेल्प डेस्क / संपर्क के लिए व्यक्तियों के टेलीफोन नंबर प्रदर्शित नहीं होते हैं, जिससे शिकायत दर्ज करने में कठिनाई होती है। अन्य बैंक के एटीएम का उपयोग करने वाले ग्राहकों को भी यह स्पष्ट नहीं होता हैं कि एटीएम लेनदेन विफल की शिकायत किस बैंक के पास दर्ज करनी है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मामले की जांच की गई और यह निर्णय लिया गया कि एटीएम स्थलों पर निम्नलिखित जानकारी प्रमुखता से प्रदर्शित की जानी चाहिए:

  1. यह सूचना कि शिकायतें उन शाखाओं में दर्ज की जानी चाहिए जहां ग्राहक अपना खाता रखते हैं जिससे कि एटीएम कार्ड जुड़ा हुआ है।

  2. शिकायत दर्ज करने/सहायता प्राप्त करने के लिए एटीएम के स्वामित्व बैंक की हेल्प डेस्क/संपर्क व्यक्तियों के टेलीफोन नंबर

2. कृपया प्राप्ति सूचना दें।

भवदीय

(जी. पद्मनाभन)
मुख्य महाप्रबंधक

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