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बैंक नोटों और सिक्कों का वितरण – प्रोत्साहन और दंड की समीक्षा

आरबीआई/2013-14/179
डीसीएम (सीसी) सं. जी-  10 /03.39.01/ 2013 -14

12  अगस्त 2013

अध्यक्ष  एवं प्रबंध निदेशक /
मुख्य  कार्यकारी अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
( क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और  शहरी सहकारी बैंको सहित  )

महोदया /महोदय

बैंक नोटों और  सिक्कों का वितरण – प्रोत्साहन  और दंड की समीक्षा

कृपया  वर्ष 2013-14  के लिए 3 मई 2013 को घोषित मौद्रिक नीति का अनुच्छेद 109 देखें (उद्धरण संलग्न) । इस संबंध में आम जनता को  सेवा प्रदान करने के निष्पादन पर आधारित मुद्रा तिजोरियों सहित बैंक शाखाओं के लिए प्रोत्साहन  और दंड योजना पर 1 जुलाई 2013 का मास्टर परिपत्र डीसीएम(सीसी)सं.जी-3/03.39.01/2013-14 देखिए ।

2. तदनुसार, आम जनता को बैंक नोटों और सिक्कों के विनिमय और वितरण से संबंधित क्षेत्रों  में अद्यतन गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान प्रोत्साहन  और दंड योजना की समीक्षा की गयी है । बैंक नोटों और सिक्कों  के वितरण में प्रोद्योगिक मध्यवर्तन  के  मुख्य विश्वास  पर संशोधित योजना के अंतर्गत बैंकों  को अधिक प्रोत्साहन देने के साथ ही व्याप्त गतिविधियों का विस्तार कर जन साधारण को उन्नत ग्राहक सेवा प्रदान करने का प्रयास किया गया है ।

3. ये अनुदेश तत्काल प्रभाव से लागू  होंगे । 1 जुलाई 2013 के उपरोक्त मास्टर परिपत्र में  शामिल अन्य अनुदेश  यथावत रहेंगे ।

4. कृपया  प्राप्ति  सूचना दें ।

भवदीय

(बी.पी.विजयेंद्र)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

अनु: यथोक्त

मौद्रिक नीति व्यक्तव्य 2013-14  का उद्धरण

मुद्रा प्रबंध

बैंक नोटों व सिक्कों का वितरण- प्रोत्साहन और दंड की समीक्षा

109. अप्रैल 2012 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में की गई घोषणा के अनुसार, बेहतर ग्राहक सेवा के लिए बैंकों की चुनी हुई शाखाओं द्वारा आम जनता को बैंक नोट और सिक्कों के वितरण से संबंधित सेवा प्रदान करने की रूपरेखा तैयार की जा रही है ।


प्रोत्साहन और दंड की संशोधित योजना :

क्रम सं.

सेवा का  स्वरुप

प्रोत्साहन  के ब्योरे

1.

i) बैंक शाखाओं के काउंटर पर गंदे नोटों का विनिमय / कटे-फटे नोटों का न्यायनिर्णयन

i) गंदे नोटों का   विनिमय : 50 मूल्यवर्ग तक के  गंदे नोटों के लिए विनिमय हेतु  प्रति पैकेट 2.00/-

 

ii) काउंटर  पर सिक्कों का वितरण

i) काउंटरों पर सिक्कों के वितरण के लिए प्रति बैग 25/-
ii) बैंकों से दावा प्रस्तुत करने की प्रतीक्षा करने के बिना , करेंसी चेस्ट से निवल आहरण के आधार पर प्रोत्साहनों का भुगतान किया जायेगा।

iii) खुदरा ग्राहकों को अल्प मात्रा में न की  थोक में  सिक्कों को वितरण किया जा रहा है , इसे सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को जांच और संतुलन प्रणाली को लागू  करना होगा।

iv) आरबीआई  द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम  से करेंसी चेस्टों का निरीक्षण / शाखाओं को आकस्मिक भेंट आदि द्वारा सिक्कों के वितरण का सत्यापन करना   होगा ।

2.

सिक्का वितरक मशिनों की स्थापना :

प्रोत्साहन की वर्तमान सीमा

a. शहरी/ मेट्रो केंद्रों के मामले में 50%पूंजी व्यय की  प्रतिपूर्ति और ग्रामीण और अर्ध – शहरी केंद्रों के मामले में 75%पूंजी व्यय की  प्रतिपूर्ति ,और

b. @ प्रति बैग 25/- के अनुसार राजस्व लागत की प्रतिपूर्ति

करेंसी चेस्टोवाले वाणिज्यिक बैंकों के लिए जैसा लागू है उसी  तरह शहरी सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (इन बैंकों की  मुद्रा तिजोरियां हैं या नही  का विचार  किये बिना ) पर वर्तमान में लागू होगा ।

3.

मशीनों  की स्थापना जो नकदी से संबंधित आम जनता को खुदरा सेवाएं देती है जैसे कि –

  1. सिक्के से युक्त पाउच वाली मशीनें
  2.  नोट पैकेट वितरक मशीनें
  3.  नकदी जमा मशीनें
  4.  नकदी पुन: संचलन मशीनें
  5. डेस्क्टॉप  बैंक नोट अथेंटिक मशीनें
  6.  निम्न मूल्यवर्ग के बैंक नोटों को वितरित करने वाली स्वयंचलित टेलर मशीनें

शहरी/ मेट्रो केंद्रों के मामले में स्थापना व्यय का 50% और ग्रामीण और अर्ध – शहरी केंद्रों के मामले में स्थापना व्यय का 75%

4.

नोट सॉर्टिंग मशीनें लगाना (एनएसएम)

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और शहरी सहकारी बैंकों  के लिए लागू.

शहरी/महानगरीय क्षेत्रों में स्थापना व्यय का 50% और अर्ध-शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापना व्यय का 75%

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