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वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दरवाजे पर (डोर स्टेप) बैंकिंग सेवाएं

भारिबैं/2019-20/203
विवि.केंका.एलईजी.बीसी.सं.59/09.07.005/2019-20

31 मार्च 2020

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी सहित)
सभी भुगतान बैंक
सभी लघु वित्त बैंक
सभी स्थानीय क्षेत्र बैंक

महोदय/ महोदया

वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दरवाजे पर (डोर स्टेप) बैंकिंग सेवाएं

कृपया उक्त विषय पर दिनांक 9 नवंबर 2017 के हमारे परिपत्र बैंविवि.सं.एलईजी.बीसी.96/09.07.005/2017-18 का पैरा 2(छ) देखें।

2. बैंकों को 70 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग व्यक्तियों को उनके आवास पर कतिपय आधारभूत बैंकिंग सेवाएं देने के लिए ठोस प्रयास करने हेतु सूचित किया गया था। यद्यपि बैंकों को इन अनुदेशों का अनुपालन 31 दिसंबर 2017 तक करने के लिए सूचित किया गया था, यह पाया गया है कि बैंकों द्वारा ऐसी सेवाएं नहीं दी जा रही हैं या चुनिंदा शाखाओं तक सीमित हैं।

3. वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दरवाजे पर (डोर स्टेप) बैंकिंग सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए बैंकों को ऐसी सेवाओं के लिए उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति में निम्नलिखित पहलुओं को शामिल करने के लिए सूचित किया जाता है:

  1. बैंक अखिल भारतीय स्तर पर दरवाजे पर (डोर स्टेप) बैंकिंग सेवाएं देंगे। बैंक ऐसी शाखाओं/केंद्रों की प्रकृति निश्चित करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति बनाएंगे,जहां ये सेवाएं अनिवार्य रूप से दी जाएंगी और जहां ये सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर दी जाएंगी, और इस नीति को सार्वजनिक किया जाएगा। दरवाजे पर (डोर स्टेप) बैंकिंग सेवाएं देनेवाली शाखाओं की सूची बैंक की वेबसाइट पर नियमित रूप से दर्शाई/ अद्यतन की जानी चाहिए।

  2. बैंकों को अपने जन जागरुकता अभियानों में इन सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में समुचित प्रचार करना चाहिए। इस संबंध में प्रभारों की सूचना भी उनकी वेबसाइट और विवरण-पुस्तिका में प्रमुखता से दर्शाई जानी चाहिए।

4. बैंक इस संबंध में हुई प्रगति से बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति को प्रत्येक तिमाही में अवगत कराएंगे। साथ ही वे 30 अप्रैल 2020 तक उपर्युक्त अनुदेशों का कठोर अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय

(प्रकाश बलियारसिंह)
मुख्य महाप्रबंधक

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