वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दरवाजे पर (डोर स्टेप) बैंकिंग सेवाएं - आरबीआई - Reserve Bank of India
वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दरवाजे पर (डोर स्टेप) बैंकिंग सेवाएं
भारिबैं/2019-20/203 31 मार्च 2020 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (आरआरबी सहित) महोदय/ महोदया वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दरवाजे पर (डोर स्टेप) बैंकिंग सेवाएं कृपया उक्त विषय पर दिनांक 9 नवंबर 2017 के हमारे परिपत्र बैंविवि.सं.एलईजी.बीसी.96/09.07.005/2017-18 का पैरा 2(छ) देखें। 2. बैंकों को 70 वर्ष से अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांग व्यक्तियों को उनके आवास पर कतिपय आधारभूत बैंकिंग सेवाएं देने के लिए ठोस प्रयास करने हेतु सूचित किया गया था। यद्यपि बैंकों को इन अनुदेशों का अनुपालन 31 दिसंबर 2017 तक करने के लिए सूचित किया गया था, यह पाया गया है कि बैंकों द्वारा ऐसी सेवाएं नहीं दी जा रही हैं या चुनिंदा शाखाओं तक सीमित हैं। 3. वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दरवाजे पर (डोर स्टेप) बैंकिंग सेवाओं को प्रभावी बनाने के लिए बैंकों को ऐसी सेवाओं के लिए उनके बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति में निम्नलिखित पहलुओं को शामिल करने के लिए सूचित किया जाता है:
4. बैंक इस संबंध में हुई प्रगति से बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति को प्रत्येक तिमाही में अवगत कराएंगे। साथ ही वे 30 अप्रैल 2020 तक उपर्युक्त अनुदेशों का कठोर अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। भवदीय (प्रकाश बलियारसिंह) |