भारत में निवासी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त की गयी अनिवासी गारंटियों के संबंध में समुचित सावधानी - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारत में निवासी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त की गयी अनिवासी गारंटियों के संबंध में समुचित सावधानी
भ.रि.बैंक/2024-25/79 4 अक्टूबर 2024 सेवा में
महोदया/महोदया, भारत में निवासी व्यक्तियों द्वारा प्राप्त की गयी अनिवासी गारंटियों के संबंध मेंसमुचित सावधानी भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के संज्ञान में ऐसे मामले आये हैं जिनमें भारत में निवासी व्यक्तियों के पक्ष में भारत से बाहर निवासियों द्वारा ऐसी गारंटियाँ (जिनमें आपाती साख-पत्र [SBLCs] और निष्पादन गारंटियाँ शामिल हैं) जारी की गयी हैं जिनकी अनुमति वर्तमान फेमा विनियमावली में प्रदान नहीं की गयी है। 2. एडी श्रेणी-I बैंक यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा अपने निवासी घटकों को या उनकी ओर से सूचित की गयी गारंटी संविदाएं फेमा विनियमों के अनुसरण में हैं। इस परिपत्र की विषय-वस्तु को अपने घटकों की जानकारी में लाएँ। 3. यह निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11(1) के अधीन जारी किया गया है। भवदीय (डॉ. आदित्य गेहा) |