बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति – सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सरकारी विनिवेश कार्यक्रम के अंतर्गत शेयरों के अर्जन हेतु बाह्य वाणिज्यिक उधार आगम राशि का उपयोग - आरबीआई - Reserve Bank of India
बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति – सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सरकारी विनिवेश कार्यक्रम के अंतर्गत शेयरों के अर्जन हेतु बाह्य वाणिज्यिक उधार आगम राशि का उपयोग
भारिबैंक/2013-14/302 30 सितंबर 2013 सभी प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक महोदया/महोदय, बाह्य वाणिज्यिक उधार नीति – सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सरकारी विनिवेश प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों का ध्यान, समय-समय पर यथा संशोधित, बाह्य वाणिज्यिक उधार से संबंधित 1 अगस्त 2005 के ए. पी. (डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं. 5 की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार बाह्य वाणिज्यिक उधार की आगम राशि का उपयोग सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के सरकारी विनिवेश कार्यक्रम के अंतर्गत विनिवेश की प्रक्रिया के प्रथम चरण के तहत शेयरों के अर्जन एवं अनिवार्य द्वितीय चरण के सार्वजनिक प्रस्ताव के अंतर्गत शेयरों के अर्जन के लिए किया जा सकता है। 2. यह स्पष्ट किया जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों के सरकारी विनिवेश कार्यक्रम के अंतर्गत विनिवेश प्रक्रिया के तहत इसका उपयोग सभी अनुवर्ती चरणों में शेयरों के अर्जन के लिए किया जा सकता है, दूसरे शब्दों में सरकारी विनिवेश कार्यक्रम के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश के विविध चरणों के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार की सुविधा उपलब्ध है। 3. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक इस परिपत्र की विषय वस्तु से अपने घटकों और ग्राहकों को अवगत कराने का कष्ट करें। 4. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10 (4) और धारा 11 (1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर जारी किए गए हैं । भवदीय, (सी. डी. श्रीनिवासन) |