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इलेक्‍ट्रॉनिक निधि अंतरण (ईएफटी) योजना, विशेष इलेक्‍ट्रॉनिक निधि अंतरण (एसईफटी) योजना और इलेक्‍ट्रॉनिक क्‍लीयरिंग सेवा (ईसीएस) – प्रोसेसिंग प्रभार

आरबीआई/2004-05/493
संदर्भ. डीपीएसएस (केका) सं.01/01.01.33/2005

14 जून 2005

अध्‍यक्ष और प्रबंध निदेशक
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

महोदय

इलेक्‍ट्रॉनिक निधि अंतरण (ईएफटी) योजना, विशेष इलेक्‍ट्रॉनिक निधि अंतरण (एसईफटी) योजना और इलेक्‍ट्रॉनिक क्‍लीयरिंग सेवा (ईसीएस) – प्रोसेसिंग प्रभार

कृपया हमारे 20 मई 2004 के डीआईटी (केका) परि. सं.11/09.63.99/2004 और 19 अक्‍तूबर 2004 के परिपत्र सं.3/09.63.99/2004 का अवलोकन की जिए जिसमें रु.2.00 करोड़ से कम के अलग-अलग संव्‍यवहारों के लिए निधि अंतरण के ईसीएस और ईएफटी माध्‍यमों हेतु प्रोसेसिंग प्रभारों को हटा दिया गया था और रु.2.00 करोड़ और इससे अधिक वाले संव्‍यवहारों के लिए प्रति संव्‍यवहार सीधे-सीधे रु.50/- का प्रोसेसिंग प्रभार लगाया गया था।

2. भुगतान के इस तीव्र और कुशल इलेक्‍ट्रॉनिक भुगतान माध्‍यम को बढ़ाने और प्रोत्‍साहित करने के प्रयोजन से यह निर्णय किया गया है कि 14 जून 2005 से रु.2.00 करोड़ और इससे अधिक के संव्‍यवहारों के लिए सभी इलेक्‍ट्रॉनिक उत्‍पादों के लिए प्रोसेसिंग प्रभारों का पूरी तरह से त्‍याग कर दिया जाए।

3. प्रभारों का यह त्‍याग 31 मार्च 2006 को समाप्‍त होने वाली अवधि तक बरकरार रहेगा।

4. कृपया इस परिपत्र हेतु पावती भिजवाएं।

भवदीय

(काजा सुधाकर)
महाप्रबंधक

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