इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पाद – सेवा प्रभार - आरबीआई - Reserve Bank of India
इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पाद – सेवा प्रभार
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आरबीआई/2005-06/218 23 नवम्बर 2005 प्रति इलेक्ट्रॉनिक भुगतान उत्पाद – सेवा प्रभार वर्ष 2005-06 की वार्षिक नीति की मध्यावधि समीक्षा का सारांश निम्नानुसार है –
कृपया यह तो स्वीकार किया ही जाए कि मध्यावधि समीक्षा में यह उल्लेख करने का प्रयोजन इस तथ्य पर जोर देना है कि बैंकों के लिए जरूरी है कि वे कागज आधारित भुगतान प्रणालियों से इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों और संव्यवहार प्रोसेसिंग में अधिकाधिक दक्षता लाने की तरफ बढ़ें। बैंकों से इसलिए अनुरोध है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विकसित भुगतान प्रणालियों यथा आरटीजीएस, ईसीएस, ईएफटी, एनईएफटी, आदि का प्रयोग करते हुए बिना कोई और देरी किए भुगतान प्रणाली की अवसंरचना के रूप में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान सेवाओं के लिए समुचित डिलीवरी चैनलों का विकास करें। उक्त अनुच्छेद के मूलभाव के अनुरूप ही सेवा प्रभारों की भी समीक्षा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान संस्कृति को बढ़ावा देने की जरूरत को ध्यान में रखते हुए करें, आगे चलकर यह बैंकों के लिए लागत किफायती सिद्ध होगी और कई प्रकार के अतिरिक्त लाभ भी प्रदान करेगी। कृपया पावती भिजवाएं और की गई कार्रवाई से हमें अवगत कराएं। भवदीय, ह/- (ए. पी. होता) |