विदेशी बैंकों के भारतीय कार्यालयों में परदेशी अधिकारियों की सेवाएं लेना - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी बैंकों के भारतीय कार्यालयों में परदेशी अधिकारियों की सेवाएं लेना
भारिबैं/2015-16/252 26 नवंबर 2015 भारत में परिचालित सभी विदेशी बैंक महोदय / महोदया, विदेशी बैंकों के भारतीय कार्यालयों में परदेशी अधिकारियों की सेवाएं लेना भारत में विदेशी बैंकों द्वारा परदेशी अधिकारियों को नियुक्त करने के संबंध में कृपया हमारा 31 अगस्त 1970 का डीओ.सं.डीबीओडी.संदर्भ.1318/सी.319-70 तथा 11 मार्च 1994 का परिपत्र डीबीओडी.सं.1033/23.07.001/94 और 30 अक्तूबर 1999 का परिपत्र बैंपविवि.आईबीडी.बीसी.सं.109/23.06.001/99-2000 देखें। 2. भारत में कारोबार करने में सामने आ रही परिचालन संबंधी कठिनाइयों के मद्देनजर हमें कुछ विदेशी बैंकों से अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं कि परदेशी व्यक्तियों को नियुक्त करने के संख्यात्मक प्रतिबंध को समाप्त किया जाए। इन अनुरोधों के आलोक में भारत सरकार से परामर्श करते हुए स्थिति की समीक्षा की गई है। यह निर्णय लिया गया है कि कोई भी विदेशी बैंक भारत में खोली गई प्रत्येक शाखा के लिए अधिकतम 4 परदेशी व्यक्तियों को तैनात कर सकता है तथा प्रधान कार्यालय प्रकार्यों के लिए अधिकतम 6 परदेशी व्यक्तियों को तैनात कर सकता है। 3. प्रशिक्षु अधिकारियों की तैनाती तथा भारतीय शाखाओं में परदेशी अधिकारियों द्वारा विप्रेषण सुविधाओं के संबंध में अन्य अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे। भवदीय, (राजिन्दर कुमार) |