राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण (एनईटीसी) प्रणाली की सुविधा का विस्तार करना - आरबीआई - Reserve Bank of India
राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण (एनईटीसी) प्रणाली की सुविधा का विस्तार करना
आरबीआई/2019-20/126 30 दिसंबर 2019 अध्यक्ष / प्रबंध निदेशक / मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया / महोदय, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण (एनईटीसी) प्रणाली की सुविधा का विस्तार करना एनईटीसी की बड़े पैमाने पर स्वीकृति के साथ भारत प्रगति पथ पर आगे बढ़ रहा है। वर्तमान में एनईटीसी प्रणाली फास्टटैग्स को बैंक खातों – बचत, चालू और प्रीपेड के साथ जोड़ने की अनुमति देती है। 2. इस प्रणाली के आधार को और अधिक व्यापक बनाने के लिए ग्राहकों को भुगतान के अधिक विकल्प की अनुमति प्रदान करने के माध्यम से और साथ ही साथ प्रणाली प्रतिभागियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए सभी प्राधिकृत भुगतान प्रणालियों और लिखतों [गैर-बैंक पीपीआई, कार्ड और यूनीफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई)] को अब से फास्टैग्स के साथ जोड़ने की अनुमति होगी जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के भुगतानों के लिए किया जा सकता है (वाहन टोल, पार्किंग शुल्क, आदि)। 3. दिनांक 20 सितंबर 2019 के परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.पीडी.सं.629/02.01.014/2019–20 के अनुसार विफल हुए लेनदेन के निराकरण के लिए टर्न एराउंड टाइम (टीएटी) एनईटीसी प्रणाली में निष्पादित किए गए लेनदेन पर भी लागू होगा। 4. एनईटीसी प्रणाली में लेनदेन, प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (एएफ़ए) और / अथवा लेनदेन पूर्व सूचना / चेतावनी के बिना किया जा सकता है। 5. एनपीसीआई इस संबंध में बैंकों / गैर-बैंकों से प्राप्त अनुरोधों को सुविधा प्रदान करेगा। 6. यह निर्देश भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम 51) की धारा 18 के साथ पठित धारा 10 के अंतर्गत जारी किया जा रहा है। भवदीय, (पी.वासुदेवन) |