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शीघ्र समाशोधन (स्पीड क्लीयरिंग) का  दायरा बढ़ाना

आरबीआइ/2010-11/352
डीपीएसएस.सीओ.सीएचडी.सं. 1514/03.01.03/2010-2011

4 जनवरी 2011

अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक /मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/
शहरी सहकारी बैंक/ राज्य सहकारी बैंक/
जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक

महोदया / प्रिय महोदय,

शीघ्र समाशोधन (स्पीड क्लीयरिंग) का  दायरा बढ़ाना

शीघ्र समाशोधन (स्पीड क्लीयरिंग) के अनुपालन से संबंधित क्रमश : दिनांक 5 मई, 2008 एवं दिनांक 22 सितम्बर 2008 के हमारे परिपत्र डीपीएसएस.सीओ.1808/03.01.02/2007-08 एवं डीपीएसएस.सीओ.सं. 517/03.01.02(P) /2008-09 देखें। देशभर में स्थित बैंकों में कोर बैंकिंग सुविधाओं के अनुपालन से शीघ्र समाशोधन (स्पीड क्लीयरिंग) को बढ़ावा मिलता है एवं सीबीएस समर्थित शाखाओं पर जारी अन्य केन्द्रों के चेकों की उगाही भी स्थानीय केन्द्रों पर ही किये जाने की सुविधा प्रदान करता है, इस प्रकार ऐसे चेकों को उगाही के लिए अन्य केन्द्रों पर भेजे जाने की आवश्यकता नहीं होती है।

2. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई अनेक पहलों में से एक शीघ्र समाशोधन (स्पीड क्लीयरिंग) की शुरूआत करना भी है जिससे अन्य केन्द्रों पर जारी चेकों की वसूली समय सीमा एवं संग्रहण प्रक्रिया में सुधार लाया जा सके - समय सीमा पूर्व के 7-45 दिनों से घटकर 2-3 दिन हो गई है, जबकि शीघ्र समाशोधन (स्पीड क्लीयरिंग) के अंतर्गत प्राप्त अन्य केन्द्रों के चेकों की मासिक संख्या बढ़कर 2 मिलियन से भी अधिक हो गई है। व्याप्ति के दॄष्टिकोण से भी शीघ्र समाशोधन (स्पीड क्लीयरिंग)  की सुविधा सभी 66 माइकर केन्द्रों पर उपलब्ध है एवं देश में 50,000 से अधिक बैंक शाखायें इसके अंतर्गत हैं। केन्द्रों तथा बैंक शाखाओं दोनों के दॄष्टिकोण से व्याप्ति में वॄद्धि के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

3. वर्तमान में शीघ्र समाशोधन (स्पीड क्लीयरिंग) की सुविधा अंतरण (ट्रान्जेक्शन) कोड 10 (बचत खाता), 11 (चालू खाता) एवं 13 ( नकद जमा) वाले खाता धारकों द्वारा जारी चेकों के लिए ही उपलब्ध है। ग्राहकों के हित के साथ-साथ बैंकों की ढांचागत व्यवस्था एवं प्रसंस्करण तैयारी को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सरकारी चेकों से संबंधित अंतरण कोड के अतिरिक्त सभी अंतरण कोडों के लिए शीघ्र समाशोधन(स्पीड क्लीयरिंग)  का दायरा बढ़ाया जाए। ऐसे निर्देशों का अनुपालन करते समय बैंकों को सामान्य सावधानी एवं सतर्कता बरतनी चाहिए।

4. संशोधित दिशानिर्देश 1 फरवरी, 2011 से लागू होंगे। कॄपया पुष्टि करें कि अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए  आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी।

भवदीय

(जी पद्मनाभन)
मुख्य महाप्रबंधक 

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