बीमा एजेंसी के व्यवसाय में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का प्रवेश - आरबीआई - Reserve Bank of India
बीमा एजेंसी के व्यवसाय में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का प्रवेश
3 मई 2007
आरबीआई/2006-07/371
ग्राआऋवि.के.का. आरआरबी.बीसी.सं. 86/03.05.33(जी)/2006-07
अध्यक्ष
सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
महोदय,
बीमा एजेंसी के व्यवसाय में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) का प्रवेश
24 अप्रैल 2007 को घोषित भारतीय रिज़र्व बैंक के वर्ष 2007-08 के वार्षिक नीति वक्तव्य
(पैरा 153) में यह प्रस्तावित किया गया है कि और आधिक व्यावसायिक अवसर प्रदान करने के एक उपाय के रूप में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को आरोग्य बीमा और पशु बीमा सहित सभी बीमा उत्पादों के वितरण के लिए जोखिम सहभागिता के बिना कंपनी एजेंसी का व्यवसाय करने की अनुमति दी जाएगी ।
2. उक्त नीति वक्तव्य के संदर्भ में, बीमा एजेंसी का व्यवसाय करने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 27 अक्तूबर 2004 के हमारे परिपत्र ग्राआऋवि.केका. आरआरबी.बीसी.सं.51/03.05.33/(जी)/2004-05 के अनुसार बीमा एजेंसी का व्यवसाय अपनाने के बारे में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को जारी वर्तमान अनुदेशों की समीक्षा की गई है — यह निर्णय किया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक निम्नलिखित शर्तो के अधीन आरोग्य बीमा और पशु बीमा सहित सभी प्रकार के बीमा उत्पादों के वितरण के लिए जोखिम सहभागिता के बिमा कंपनी एजेंसी का व्यवसाय कर सकते हैं :-
i)’संमिश्र कंपनी एजंट’ के रूप में कार्य करने के लिए बैंक बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आइआरडीए) के विनियमों का पालन करें।
ii) बैंक ऐसी कोई भी प्रतिबंध प्रथा न अपनाए जो उसके द्वारा वित्तपोषित आस्तियों के संबंध में उसके ग्राहकों को किसी बीमा कंपनी विशेष के पास जाने के लिए मजबूर करती हो । ग्राहकों को अपनी पसंद की बीमा कंपनी के चयन की अनुमति होनी चाहिए ।
iii)बीमा एजेंसी में यदि कोई जोखिम हो तो वह बैंक के कारोबार में अंतरित नहीं होना चाहिए ।
iv) चूंकि बीमा उत्पादों में बैंक के ग्राहक की सहभागता पूर्णत: स्वैच्छिक आधार पर है इसलिए इसका उल्लेख प्रचार के लिए वितरित की गई सामग्री में विशिष्ट रूप से किया जाना चाहिए । बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को दी जा रही सेवा-व्यवस्था और बीमा उत्पादों के उपयोग के बीच प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई अनुबंध (लिंकेज) नहीं होना चाहिए ।
3.जोखिम सहभागिता के बिना बीमा उत्पादों के वितरण का व्यवसाय करने के लिए बैंकों को रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है । तथापि, बीमा एजेंसी का व्यवसाय आरंभ करने की तारीख सें 15 दिनों के अंदर रिज़र्व बैंक (आरपीसीडी) के क्षेत्रीय कार्यालय को एक रिपोर्ट भेज दी जाए ।
4.कृपया इस परिपत्र की प्राप्ति सूचना हमारे संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को दें ।
भवदीय
(सी. एस. मूर्ति )
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक