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आयात साक्ष्य - उदारीकरण

ए.पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं. 9

अगस्त 18, 2003

सेवा में

विदेशी मुद्रा के समस्त प्राधिकृत व्यापारी

महोदया /महोदय,

आयात साक्ष्य  - उदारीकरण

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान जून 19, 2003 के ए.पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्रं क्र. 106 की परिशिष्ट के पैराग्राफ अ.10.1(i) की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार आयात के लिए प्रेषण भेजने वाले प्राधिकृत व्यापारियों के लिए यह अनिवार्य है कि वे सुनिश्चित करें कि आयातक आयात का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें यदि भारत में आयात के लिए किया गया विदेशी मुद्रा प्रेषण/भुगतान का मूल्य 25,00 अमरीकी डॉलर उसके समतुल्य से अधिक हो ।

2. स्थिति की समीक्षा करने और मौजूदा ‘‘नो युअर कस्टमर’’ दिशानिदेशों के परिप्रक्ष्य में उपर्यंक्त पैरा अ.10.1(i) में निर्धारित 25000 अमरीकी डॉलर की सीमा को बढ़ाकर भारत में किए गए सभी आयातों के लिए 100,000 अमरीकी डॉलर (एक सौ अमरीकी डॉलर) करने का निर्णय किया गया है । फलस्वरूप, प्राधिकृत व्यापारी यह सुनिश्चित करें कि 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक आयात प्रेषणों के संबंध में उक्त परिपत्र के परिशिष्ट के पैराग्राफ अ.11(i) में निर्धारित दस्तावेजी साक्ष्य न प्रस्तुत करने पर अनुप्रवर्तन किया जाए । इसके अतिरिक्त, प्राधिकृत व्यापारी अब से भारतीय रिज़र्व बैंक को केवल उन्हीं आयात लेनदेनों को, जो कि 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक के हों, उक्त परिपत्र के पैराग्राफ अ.11.(ii) के अनुसार फार्म बीईएफ में रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।

3. प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान उक्त परिपत्र की परिशिष्ट के पैराग्राफ अ.10.2(i) की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार प्राधिकृत व्यापारी घरेलू उपयोग के लिए या तो आयातपत्र की विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रतिलिपि अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी(सीईओ) का अथवा कंपनी के लेखापरीक्षक का प्रमाणपत्र प्राप्त करें कि जिन मालों के लिए प्रेषण किया गया है वे वास्तव में भारत में आयात किए गए हैं, गशर्तें कि भेजी गई विदेशी मुद्रा 100,000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य राशि से कम हो । अब इस 100,000 अमरीकी डॉलर की सीमा को 1,000,000 (एक मिलियन अमरीकी डॉलर) करने का निर्णय किया गया है ।

4. प्राधिकृत व्यापारी उक्त परिपत्र की विषयवस्तु से अपने सभी संबंधित सहायकों को अवगत करा दें ।

5. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999(1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं ।

भवदीय

(ग्रेस कोशी)
मुख्य महा प्रबंधक

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