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असेट प्रकाशक

79032567

आयात साक्ष्य

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबइ

ए.पी.(डीआइआर.सिरीज) परिपत्र क्र. 15

सितम्बर 9, 2002

सेवा में

विदेशी मुद्रा के सभी प्राधिकृत व्यापारी

महोदया / महोदय

आयात साक्ष्य

प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान 24 अगस्त 2000 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज़) परिपत्र क्र. 9 के अनुबध्द के पैरा अ.17(ii) और (iv) की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार सभी आयात के मामलों में, कुरिअर के माध्यम से किए गए आयात के सिवाय, जहां पर भारत में आयात के लिए प्रेषित / भुगतान की गई विदेशी मुद्रा का मूल्य 5 हजार अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य रकम से ज्यादा हो, प्राधिकृत व्यापारियों से अनिवार्यत: अपेक्षित है कि जिनके माध्यम से प्रेषण किया गया है उनके माध्यम से आयात का दस्तावेजी, साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए ।

2. अब भारत में डाक अथवा अन्य माध्यम से किए गए आयात के सभी मामलों में उक्त पैरा 17(ii) और (iv) में निर्धारित 5 हजार अमरीकी डॉलर की रकम बढ़ाकर 25 हजार अमरीकी डॉलर करने का निर्णय किया गया है ।परिवर्तन के परिणामस्वरुप सभी प्राधिकृत व्यापारी 25 हजार अमरीकी डॉलर से अधिक के सभी प्रेषणों, जैसा कि पैरा अ.18. अ(i) में निर्धारित किया गया है, यदि दस्तावेजी साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया जाता है तो उन मामलों का गंभीरता से अनुवर्तन करें ।अत: प्राधिकृत व्यापारि को हर वर्ष जून और दिसंबर की समाप्ति पर 25 हजार अमरीकी डॉलर अधिक आयात लेनदेन जैसा कि उक्त परिपत्र के पैरा अ.18(ii) में निर्धारित किया गया है, से संबंधित विवरण फॉर्म बीईएफ में प्रस्तुत करना होगा ।

3. उसी प्रकार एक लाख अमरीकी डॉलर से कम अथवा उसके समतुल्य आयात के लिए विदेशी मुद्रा प्रेषणों के संबंध में प्राधिकृत व्यापारी आंतरिक उपयोग के लिए आयात बिल की विदेशी मुद्रा प्रति अथवा कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा लेखा परीक्षक से प्रमाण पत्र प्राप्त करें कि जिन मालों के लिए प्रेषण किया गया है वे वास्तव में भारत में आयात किए गए है बशर्ते कि :

i) आयातक कंपनी भारत में किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबध्द कंपनी हो और जिसकी शुध्द मालियत लेखा परीक्षित तुलन पत्र की तारीख को 100 करोड़ रुपये से कम न हो, अथवा

ii) आयातक सरकारी क्षेत्र की कंपनी अथवा भारत सरकार का कोई उपक्रम अथवा विभाग हो ।

4. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय वस्तु की जानकारी अपने सभी ग्राहकों दे दें ।

5. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं ।

भवदीया

ग्रेस कोशी
मुख्य महाप्रबंधक

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