आयात साक्ष्य - आरबीआई - Reserve Bank of India
आयात साक्ष्य
भारतीय रिज़र्व बैंक ए.पी(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं. 57 नवंबर 27, 2002 सेवा में महोदया /महोदय, आयात साक्ष्य प्राधिकृत व्यापारियों का ध्यान सितंबर 9, 2002 के ए.पी.(डीआईआर सिरीज़)परिपत्र सं. 15 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके अनुसार, यदि आयातों के संबंध में प्रेषित विदेशी मुद्रा 1,00,000 अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य रकम से कम है तो प्राधिकृत व्यापारियों आंतरिक उपयोग के लिए आयात बिल की विदेशी मुद्रा की प्रतिलिपि अथवा कंपनी कं मुख्य कार्यापालक अधिकारी अथवा लेख परीक्षक से प्रमाण पत्र कि जिन मालों के लिए प्रेषण किया गया है उनका भारत में वास्तव में आयात किया गया है, स्वीकार कर सकते हैं बशर्तें कि : i) आयातक कंपनी भारत में स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी को और जिसकी शुद्ध मालियत लेखा परीक्षित तुलन पत्र की तारीख को 100 करोड़ रूपये से कम न हो ; ii) आयातक सरकारी क्षेत्र की कंपनी अथवा भारत सरकार का कोई उपक्रम अथवा विभाग हो । 2. यह सुविधा को स्वतंत्र निकायों, वैज्ञानिक निकायों / शैक्षणिक संस्थाएं समेत, जैसे इंडियन इस्टिट्यूट ऑफ साइंस / इंडियन इस्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आदि को जिनके खातों की लेखा परीक्षा भारत के महा लेखाकार द्वारा की जाती है, देने का निर्णय किया गया है । तद्नुसार, प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा सितंबर 9, 2002 के परिपत्र के पैरा 3 में उल्लिखित दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ उक्त स्वतंत्र निकायों के लेखा परीक्षक / मुख्य कार्य पालक अधिकारी के घोषणा पत्र के साथ कि उनके लेखों की लेखा परीक्षा भारत के महा लंखाकार द्वारा की गई है, स्वीकार करना उपयुक्त होगा । 3. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषयवस्तु की जानकारी अपने सभी ग्राहकों को दे दें। 4. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999(1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं । भवदीय (ग्रेस कोशी) |