विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता - उदारीकरण - आरबीआई - Reserve Bank of India
विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता - उदारीकरण
आरबीआइ/2007-08/154
ए पी(डीआइआर सिरीज़)परिपत्र सं.13
अक्तूबर 6, 2007
सेवा में
सभी श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारी बैंक
महोदया/महोदय,
विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता - उदारीकरण
प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों का ध्यान समय-समय पर यथासंशोधित मई 3, 2000 की अधिसूचना फेमा 10/2000-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी किसी व्यक्ति का विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली, 2000 के विनियम 4 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार भारत में निवासी किसी व्यक्ति को, भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास विदेशी मुद्रा खाता, जिसे विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता नाम से जाना जाता है, ऊपर उल्लिखित अधिसूचना की अनुसूची में विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता योजना के लिए निर्धारित शर्तों के अधीन खोलने और रखने की अनुमति है।
2. हाल ही के वैश्विक और घरेलू गतिविधियों के मद्देनज़र और वैश्विक बाज़ारों की चुनौतियों का सामना करने के लिए लघु और मध्यम उद्यमों को अवसर प्रदान करने हेतु, भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि सभी निर्यातकों को उनके विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खातों में प्रति निर्यातक 1 मिलियन अमरीकी डॉलर तक की बकाया शेष राशि पर ब्याज अर्जित करने की अनुमति दी जाए। यह केवल एक अस्थायी व्यवस्था है जो अक्तूबर 31, 2008 तक वैध और आगे समीक्षा के अधीन होगा।
3. वर्तमान में, विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खातों को गैर-ब्याज अर्जक चालू खाते के रूप में रखे जाने की अनुमति है। अब खाताधारक 1 मिलियन अमरीकी डॉलर तक की बकाया शेष राशि एक वर्ष के लिए अक्तूबर 31, 2008 को या उससे पहले परिपक्व होनेवाले मीयादी जमा के रूप में रख सकते हैं। बैंक ब्याज दर स्वयं तय कर लें।
4. विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में किसी निवासी व्यक्ति का विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली, 2000 में आवश्यक संशोधन अलग से जारी किए जा रहे हैं।
5. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने संबंधित घटकों और ग्राहकों को अवगत करा दें।
6. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अंतर्गत जारी किए गए हैं और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बगैर है।
भवदीय
(एम. राजेश्वर राव)
प्रभारी महाप्रबंधक