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विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाता योजना

भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा नियंत्रण विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई 400 001

ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं. 34

अक्तूबर 31, 2002

सेवा में

विदेशी मुद्रा के समस्त प्राधिकृत व्यापारी

महोदया/महोदय

विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाता योजना

उक्त तारीख के आईईसीडी परिपत्र क्र. 9/04.02.02/2002-2003 के अनुसार रिज़र्व बैंक ने निर्यातकों द्वारा रुपया पैकिंग ऋण और पोत लदान पूर्व ऋण को विदेशी मुद्रा में चुकाने की सुविधा को उदारीकृत कर दिया है । निर्यातक ऐसे अग्रिमों की चुकौती अपनी ईईएफसी निधि और /अथवा रुपये संसाधनों कर सकते हैं ।

2. प्राधिकृत व्यापारी पैकिंग ऋण अग्रिमों को वास्तविक रूप से किए गए निर्यात तक के लिए अपने ईईएफसी खाते में जमा शेष में से चुकाने के लिए निर्यातकों को अनुमति दें चाहे वे रुपये में अथवा विदेशी मुद्रा में लिए गए हों ।

3. इस सुविधा का उपयोग करने के लिए अनुमति देते समय प्राधिकृत व्यापारी निर्यातकों को सलाह दें कि वे निर्यात के लिए देशी मुद्रा नियंत्रणों की वर्तमान अपेक्षाओं को पूरा करें और प्राधिकृत व्यापारी दिनांक 9 सितंबर 2000 के ए पी (डीआइआर सिरीज) परिपत्र सं. 12 की परिशिष्ट के पैरा इ-10 के अनुसार निर्यात आय की वसूली से संबंधित अपेक्षाओं का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित करें ।

4. प्राधिकृत व्यापारी इस परिपत्र की विषय-वस्तु की जानकारी अपने सभी ग्राहकों को दें ।

5. इस परिपत्र में समाहित निदेश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और 11 (1) के अंतर्गत जारी किए गए है ।

भवदीया

(ग्रेस कोशी)
मुख्य महाप्रबंधक

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