RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

Notification Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

79178045

विदेशी नागरिकों के लिए विनिमय सुविधा

भारिबैंक/2016-17/157
ए.पी.(डीआईआर सीरीज) परिपत्र सं.20

25 नवंबर 2016

सभी प्राधिकृत व्यक्ति

महोदया/महोदय,

विदेशी नागरिकों के लिए विनिमय सुविधा

सभी प्राधिकृत व्यक्तियों का ध्यान 09 नवंबर 2016 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.16 की ओर आकृष्ट किया जाता है जिसके तहत भारत के दौरे पर आने वाले विदेशी सैलानियों को कुछ रियायतें दी गई थीं। उपर्युक्त परिपत्र के अनुदेशों का अधिक्रमण करते हुए, अब यह निर्णय लिया गया है कि विदेशी नागरिक (विदेशी पासपोर्ट धारक) 15 दिसंबर 2016 तक विदेशी मुद्रा (करेंसी) का भारतीय करेंसी नोटों में प्रति सप्ताह 5000/- रुपये मूल्य तक की सीमा में विनिमय कर सकते हैं, बशर्ते जमाकर्ता (टेंडरर) को विनिमय के समय एक स्व-घोषणा देनी होगी कि उसने सप्ताह में इस सुविधा का लाभ नहीं लिया है। प्राधिकृत व्यक्ति इस सुविधा को लेने वाले विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट एवं घोषणापत्र का उचित रेकॉर्ड रखें। साथ ही प्राधिकृत व्यक्ति यह भी सुनिश्चित करें कि भारतीय करेंसी नोटों में किए गए विनिमय का समग्र मूल्य प्रति सप्ताह 5000/- रुपये सीमा से अधिक न हो।

2. श्रेणी-I प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा प्री-पेड़ लिखत (इन्स्ट्रुमेंट) जारी करने संबंधी दिये अनुदेश पूर्ववत जारी रहेंगे।

3. प्राधिकृत व्यक्ति उपर्युक्त अनुदेशों का अनुपालन करें तथा इस परिपत्र की विषय-वस्तु से अपने संबंधित घटकों को अवगत कराएं ।

4. इस परिपत्र में निहित निर्देश विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 10(4) और धारा 11(1) के अधीन और अन्य किसी कानून के अंतर्गत अपेक्षित अनुमति/ अनुमोदन, यदि कोई हो, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जारी किए गए हैं।

भवदीय,

(शेखर भटनागर)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?