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एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर फ्यूचर्स

भारिबैं/2014-15/640
एफएमआरडी.डीआइआरडी.10/14.03.01/2014-15

12 जून 2015

सभी बाजार प्रतिभागी

प्रिय महोदय/महोदया

एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर फ्यूचर्स

जैसाकि छठी द्वैमासिक मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2014-15 में घोषणा की गयी थी, यह निर्णय लिया गया है कि 5-7 वर्षीय और 13-15 वर्षीय भारत सरकार प्रतिभूतियों के संबंध में कैश सेटल्ड ब्याज दर फ्यूचर्स (आइआरएफ) आरंभ किया जाये ।

2. इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक ने ब्याज दर फ्यूचर्स (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2013 को संशोधित करते हुए अधिसूचना सं.एफएमआरडी.डीआइआरडी.09/ईडी (सीएस) -2015 दिनांक 12 जून 2015 जारी किया है, ताकि 4-8 वर्षीय और 11-15 वर्षीय भारत सरकार प्रतिभूतियों के संबंध में कैश सेटल्ड आइआरएफ आरंभ किया जा सके ।

3. यह भी निर्णय लिया गया है कि कैश सेटल्ड 10-वर्षीय आइआरएफ की अवशिष्ट परिपक्वता अवधि को दिनांक 5 दिसंबर 2013 की उक्त अधिसूचना के उप पैराग्राफ 5.2.3.1 और 5.2.3.2 में उल्लिखित दोनों ऑप्शन्स के लिए ‘8 वर्ष और 11 वर्ष के बीच के रूप में आशोधित किया जाये ।

4. ब्याज दर फ्यूचर्स (रिज़र्व बैंक) (संशोधन) निदेश, 2015 की एक प्रति, जो आरबीआई के वेबसाइट पर दी गयी है, संलग्न है ।

भवदीय,

(आर. सुब्रमणियन)
मुख्य महाप्रबंधक


भारतीय रिज़र्व बैंक
वित्तीय बाजार विनियमन विभाग
23वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय फोर्ट
मुम्बई – 400 001

अधिसूचना सं. एफएमआरडी.डीआइआरडी.09/ईडी(सीएस)-2015 दिनांक 12 जून 2015

ब्याज दर फ्यूचर्स (रिज़र्व बैंक) (संशोधन) निदेश, 2015

भारतीय रिज़र्व बैंक लोकहित में आवश्यक समझते हुए और देश के हित में वित्तीय प्रणाली को विनियमित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45डब्लू द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और उन सभी शक्तियो का प्रयोग करते हुए, जो इसके लिए उसे समर्थ बनाती हैं, इसके द्वारा ब्याज दर फ्यूचर्स (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2013 दिनांक 5 दिसंबर 2013 (निदेश) में संशोधन करता है ।

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

1.1 इन निदेशों को ब्याज दर फ्यूचर्स (रिज़र्व बैंक) (संशोधन) निदेश, 2015 के रूप में निर्दिष्ट किया जायेगा ।

1.2 ये निदेश 12 जून 2015 से प्रवृत्त होंगे ।

2. पात्र लिखतें

निदेश के पैराग्राफ 3, उप पैराग्राफ (iii) में "भारत सरकार की प्रतिभूतियाँ" शब्दों के बाद निम्नलिखित शब्द अंतःस्थापित किये जायेंगे :

"अवशिष्ट परिपक्वता 4 और 8 वर्ष, 8 और 11 वर्ष तथा 11 और 15 वर्षों के बीच"

3. ब्याज दर फ्यूचर्स संविदा की आवश्यक शर्तें

पैराग्राफ 5, उप पैराग्राफ 5.2.3 के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, यथा :

"5.2.3 10-वर्षीय कैश सेटल्ड ब्याज दर फ्यूचर्स संविदाओं के निम्नलिखित दो ऑप्शन्स होंगे :

ऑप्शन ए : आधार होगा फ्यूचर्स संविदा की समाप्ति पर 100 रुपये अंकित मूल्य और 8 एवं 11 वर्ष के बीच अवशिष्ट परिपक्वता वाली कूपन सहित भारत सरकार प्रतिभूति ।

ऑप्शन बी : आधार होगा 100 रुपये अंकित मूल्य वाली कूपन सहित कल्पित 10-वर्षीय भारत सरकार प्रतिभूति । प्रत्येक संविदा के लिए, भारत सरकार प्रतिभूतियों का समूह होगा, जिसकी अवशिष्ट परिपक्वता अवधि, फ्यूचर्स संविदा समाप्त होने की तिथि को, 8 और 11 वर्ष के बीच होगी और समूह में प्रत्येक प्रतिभूति को समुचित भारांक दिया जायेगा ।

4. निदेश के पैराग्राफ 5.2.3 के बाद निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, यथा :

"5.2.4 6-वर्षीय कैश सेटल्ड ब्याज दर संविदाओं के निम्नलिखित दो ऑप्शन होंगे :

ऑप्शन ए : आधार होगा फ्यूचर्स संविदा की समाप्ति पर 4 एवं 8 वर्ष के बीच अवशिष्ट परिपक्वता वाली 100 रुपये अंकित मूल्य वाली कूपन सहित भारत सरकार प्रतिभूति ।

ऑप्शन बी : आधार होगा 100 रुपये अंकित मूल्य वाली कूपन सहित कल्पित 6-वर्षीय भारत सरकार प्रतिभूति । प्रत्येक संविदा के लिए भारत सरकार प्रतिभूतियों का समूह होगा, जिसकी अवशिष्ट परिपक्वता अवधि, फ्यूचर्स संविदा समाप्त होने की तिथि को, 4 और 8 वर्ष के बीच होगी और समूह में प्रत्येक प्रतिभूति को समुचित भारांक दिया जायेगा ।

5.2.5 13-वर्षीय कैश सेटल्ड ब्याज दर फ्यूचर्स संविदाओं के निम्नलिखित दो ऑप्शन होंगे :

ऑप्शन ए : आधार होगा फ्यूचर्स संविदा की समाप्ति पर 11 एवं 15 वर्ष के बीच अवशिष्ट परिपक्वता वाली 100 रुपये अंकित मूल्य वाली कूपन सहित भारत सरकार प्रतिभूति ।

ऑप्शन बी : आधार होगा 100 रुपये अंकित मूल्य वाली कूपन सहित कल्पित 13-वर्षीय भारत सरकार प्रतिभूति । प्रत्येक संविदा के लिए भारत सरकार प्रतिभूतियों का समूह होगा, जिसकी अवशिष्ट परिपक्वता अवधि, फ्यूचर्स संविदा समाप्त होने की तिथि को, 11 और 15 वर्ष के बीच होगी और समूह में प्रत्येक प्रतिभूति को समुचित भारांक दिया जायेगा ।

5.2.6 कैश सेटल्ड 6-वर्षीय, 10-वर्षीय और 13-वर्षीय ब्याज दर फ्यूचर्स संविदाओं की अन्य अपेक्षाएँ निम्नलिखित होंगी :

ऑप्शन ए :

(क) अंतर्निहित प्रतिभूति का निर्णय स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित आय मुद्रा बाजार और डेरिवेटिव एसोसिएशन (एफआइएमएमडीए) के परामर्श से लिया जायेगा ।

(ख) संविदा का नकद निपटान भारतीय रुपयों में किया जायेगा ।

(ग) अंतिम निपटान मूल्य़ निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-ऑर्डर मैचिंग (एनडीएस-ओएम) प्रणाली में व्यापार के अंतिम दो घंटे के दौरान कीमतों के आधार पर अंतर्निहित प्रतिभूति के परिमाण भारित औसत मूल्य की गणना करते हुए तय किया जायेगा । यदि व्यापार के अंतिम दो घंटों के दौरान अंतर्निहित प्रतिभूति में 5 से कम व्यापार किये जायें, तो अंतिम निपटान के लिए एफआइएमएमडीए द्वारा तय किया गया मूल्य प्रयुक्त होगा ।

ऑप्शन बी :

(क) अंतर्निहित प्रतिभूति के साथ छमाही आधार पर संयोजित किया जाने वाला कूपन होगा ।

(ख) एक्सचेंज को वे मानदंड बताने होंगे, जिनके आधार पर प्रतिभूतियों को समूह में शामिल किया जायेगा और उनके भारांक का निश्चय किया जायेगा, यथा, नकदी बाजार में व्यापार परिमाण, न्यूनतम बकाया, आदि ।

(ग) संविदा का नकद निपटान भारतीय रुपयों में किया जायेगा ।

(घ) अंतिम निपटान मूल्य औसत निपटान आय पर आधारित होगा, जो प्रतिभूतियों की आय का अंतर्निहित समूह में परिमाण भारित औसत होगा । समूह में प्रत्येक प्रतिभूति के लिए आय की गणना एनडीएसएस-ओएम प्रणाली में व्यापार के अंतिम दो घंटों में हुए व्यापार के आधार पर प्रतिभूति की भारित औसत आय का निर्धारण करते हुए की जायेगी । यदि व्यापार के अंतिम दो घंटों में 5 से कम व्यापार किये जायें, तो समूह में अलग-अलग प्रतिभूतियों का निश्चय करने के लिए एफआइएमएमडीए का मूल्य प्रयुक्त होगा ।"

(चन्दन सिन्हा)
कार्यपालक निदेशक

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