भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की द्वितीय अनुसूची से नाम हटाना - ‘बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड’ - आरबीआई - Reserve Bank of India
79050805
06 मार्च 2006 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की द्वितीय अनुसूची से नाम हटाना - ‘बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड’
आरबीआइ /2005-06/316
बैंपविवि. आरईटी. बीसी. सं. 67/12.06.094/2005-06
6 मार्च 2006
15 फाल्गुन 1927 (शक)
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
महोदय
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की द्वितीय अनुसूची से नाम हटाना - ‘बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड’
हम सूचित करते हैं कि भारत के राजपत्र ( भाग घ्घ्घ्- खंड 4) में 29 अक्तूबर 2005 को प्रकाशित दिनांक 07 अक्तूबर 2005 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. पीएसबीडी. 353/16.01.130/2005-06 के अनुसरण में, दिनांक 01 अक्तूबर 2005 से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची से ‘बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड’ का नाम हटा दिया गया है।
भवदीय
(एस. ओरम)
उप महाप्रबंधक
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