भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से ‘सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड’ का नाम हटाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
79070493
29 सितंबर 2008
को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से ‘सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड’ का नाम हटाना
आरबीआइ/2008-2009/199
बैंपविवि. आरईटी. बीसी. सं. 50 /12.06.094/2008-09
29 सितंबर 2008
7 आश्विन 1930 (शक)
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
महोदय
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से ‘सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड’ का नाम हटाना
हम सूचित करते हैं कि 19 जुलाई 2008 को भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित 16 जून 2008 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. पीएसबीडी.17847/ 16.1.130/2007-08 के अनुसार "सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब लिमिटेड" का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटा दिया गया है ।
भवदीय
(ए. के. सिंह)
उप महाप्रबंधक
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