भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से नाम हटाना - ‘ क्रेडिट लियोनेईज’ - आरबीआई - Reserve Bank of India
79285311
06 जुलाई 2004 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से नाम हटाना - ‘ क्रेडिट लियोनेईज’
आरबीआई/ 2004 / 19
बैंपविवि. आरईटी. बीसी. सं. 1 /12.06.067/2004-2005
06 जूलै , 2004
15 आषाढ़ , 1926 (शक)
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
प्रिय महोदय,
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से नाम हटाना - ‘ क्रेडिट लियोनेईज’
हम सूचित करते हैं कि "क्रेडिट लियोनेईज" का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची से 22 मई 2004 से, अर्थात् 30 अप्रैल 2004 की संबंधित अधिसूचना डीबीओडी सं. आइबीएस. 1575/23.13.025/2003-04 के भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित होने की तारीख से हटा दिया जाए ।
भवदीय
ह /-
(एस. ओरम )
उप-महाप्रबंधक
प्ले हो रहा है
सुनें
क्या यह पेज उपयोगी था?