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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया जाना - लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.

आरबीआइ/2007-2008 /164
बैंपविवि. आरईटी. बीसी. सं. 36/12.06.043/2007-08

23 अक्तूबर 2007
1 कार्तिक 1929 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

 

महोदय

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया जाना - लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.

हम सूचित करते हैं कि 19 सितंबर 2007 के भारत के राजपत्र (भाग-III-खंड 4)में प्रकाशित 6 सितंबर 2007 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. पीएसबीडी. 2536/ 16.01.130/ 2007-08 के द्वारा "लॉर्ड कृष्णा बैंक लि." का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची से हटा दिया गया है ।

भवदीय

(बी. के. विश्वास)
उप महाप्रबंधक

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