भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि . का नाम हटाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि . का नाम हटाना
आरबीआई/2011-12/310 21 दिसंबर 2011 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हम सूचित करते हैं कि भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) दिनांक 29 अक्तूबर - 4 नवंबर 2011 में प्रकाशित दिनांक 26 सितंबर 2011 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. आरईटी. बीसी. 35/12.06.059/2011-12 के अनुसार "स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि." का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटा दिया गया है । भवदीय (पी. आर. रवि मोहन) बैंपविवि. सं. आरईटी बीसी. 35/12.06.059/2011-12 26 सितंबर 2011 अधिसूचना भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खंड (ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की द्वितीय अनुसूची से "स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल एंड इंटरनेशनल बैंक लि." को हटाने का निदेश देता है, क्योंकि 29 जुलाई 2011 से उपर्युक्त बैंक ने बैंकिंग कारोबार करना बंद कर दिया है । (बि. महापात्र) |