भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से नाम हटाना - ‘सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कार्पोरेशन’ - आरबीआई - Reserve Bank of India
79047455
20 अप्रैल 2005
को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से नाम हटाना - ‘सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कार्पोरेशन’
आरबीआई/ 2004-05 /426
बैंपविवि. आरईटी. बीसी. सं. 80 /12.06.112/2004-2005
20 अप्रैल , 2005
30 चैर्त्र , 1927 (शक)
30 चैर्त्र , 1927 (शक)
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक प्रिय महोदय,
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से नाम हटाना - ‘सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कार्पोरेशन’
हम सूचित करते हैं कि ‘‘सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कार्पोरेशन ’’ का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची से 19 मार्च 2005 से, अर्थात् 01 मार्च 2005 की संबंधित अधिसूचना डीबीओडी सं. आयबीएस. 1186/23.13.018/2004-05 के भारत के राजपत्र (भाग घ्घ्घ्- खंड 4) में प्रकाशित होने की तारीख से हटा दिया जाए ।
भवदीय
ह/-
(एस. ओरम )
उप-महाप्रबंधक
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