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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से नाम निकालना - दि बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड

आरबीआइ /2010-11/274
संदर्भ बैंपविवि. आरईटी. बीसी. सं. 62/12.06.031/2010-11

15 नवंबर 2010
24 कार्तिक 1932 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

महोदय

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से नाम निकालना - दि बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड

हम सूचित करते हैं कि भारत के राजपत्र (भाग III - खण्ड - 4) दिनांक 11 सितंबर 2010 - 17 सितंबर 2010 में प्रकाशित 18 अगस्त 2010 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. पीएसपीडी./2866/16.01.056/2010-11 के माध्यम से "दि बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड" का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से निकाल दिया गया है।

भवदीय

(पी. के. महापात्र)
महाप्रबंधक

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