भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से नाम निकालना - दि बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड - आरबीआई - Reserve Bank of India
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15 नवंबर 2010 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से नाम निकालना - दि बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड
आरबीआइ /2010-11/274 15 नवंबर 2010 सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से नाम निकालना - दि बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड हम सूचित करते हैं कि भारत के राजपत्र (भाग III - खण्ड - 4) दिनांक 11 सितंबर 2010 - 17 सितंबर 2010 में प्रकाशित 18 अगस्त 2010 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. पीएसपीडी./2866/16.01.056/2010-11 के माध्यम से "दि बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड" का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से निकाल दिया गया है। भवदीय (पी. के. महापात्र) |
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