79062972
07 सितंबर 2007 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची से हटाया जाना - द सांगली बैंक लि.
आरबीआइ/2007-2008/132
संदर्भ: बैंपविवि.सं.आरईटी.बीसी.31/12.06.048/2007-08
7 सितंबर 2007
16 भाद्र 1929(शक)
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
महोदय
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची से हटाया जाना - द सांगली बैंक लि.
हम सूचित करते हैं कि 2 जून 2007 के भारत के राजपत्र (भाग-III- खण्ड 4) में प्रकाशित 14 मई 2007 की अधिसूचना बैंपविवि.सं.पीएसबीडी.11188/16.01.073/2006-07 द्वारा द सांगली बैंक लि." का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची से हटा दिया गया है।
भवदीया
(मालविका सिन्हा)
महाप्रबंधक
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