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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से ‘दी युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड’ का नाम हटाना

आरबीआइ/2006-2007 /282
बैंपविवि. आरईटी. बीसी. सं. 67 /12.06.051/2006-07

7 मार्च 2007
16 फाल्गुन 1928 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

महोदय

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची
से ‘दी युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड’ का नाम हटाना

हम सूचित करते हैं कि 25 नवंबर 2006 से, अर्थात् जिस तारीख को 3 नवंबर 2006 की संबंधित अधिसूचना बैंपविवि. सं. पीएसबीडी.4146/16.01.076/2006-07 भारत के राजपत्र (भाग III - खंड 4) में प्रकाशित हुई थी उस तारीख से, ‘दी युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड’ का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची से हटा दिया गया है।

भवदीय

(एस. ओरम)
उप महाप्रबंधक

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