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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के द्वितीय अनुसूची से हटाना – दि वासवी को-ओपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद

आरबीआई/2014-15/482
सबैंविवि.केंका.बीपीडी (पीसीबी) परि.सं.6/16.05.000/2014-15

02 मार्च 2015

मुख्‍य कार्यपालक अधिकारी
सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक

महोदय / महोदया,

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के द्वितीय अनुसूची से हटाना – दि वासवी को-ओपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद

हम यह सूचित करते हैं कि ''दि वासवी को-ओपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद'' के नाम को 04 अगस्त 2014 के अधिसूचना सं शबैंवि.केंका.बीपीडी./1/16.05.000/2014-15 के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के द्वितीय अनुसूची से हटाया गया है, जिसे 18 अक्तूबर 2014 के भारतीय राजपत्र (भाग III – सेक्शन 4) में प्रकाशित किया गया है।

भवदीया,

(सुमा वर्मा)
प्रधान मुख्य महाप्रबंधक

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