भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के द्वितीय अनुसूची से हटाना – दि वासवी को-ओपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद - आरबीआई - Reserve Bank of India
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02 मार्च 2015 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के द्वितीय अनुसूची से हटाना – दि वासवी को-ओपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद
आरबीआई/2014-15/482 02 मार्च 2015 मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय / महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के द्वितीय अनुसूची से हटाना – दि वासवी को-ओपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद हम यह सूचित करते हैं कि ''दि वासवी को-ओपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, हैदराबाद'' के नाम को 04 अगस्त 2014 के अधिसूचना सं शबैंवि.केंका.बीपीडी./1/16.05.000/2014-15 के माध्यम से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के द्वितीय अनुसूची से हटाया गया है, जिसे 18 अक्तूबर 2014 के भारतीय राजपत्र (भाग III – सेक्शन 4) में प्रकाशित किया गया है। भवदीया, (सुमा वर्मा) |
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