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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की द्वितीय अनुसूची से नाम हटाना - "यूएफजे बैंक लि."

आरबीआइ /2005-06/327
बैंपविवि. आरईटी. बीसी. सं. 71 /12.06.075/2005-06

17 मार्च 2006
26 फाल्गुन 1927 (शक)

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

महोदय

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की द्वितीय अनुसूची से नाम हटाना - "यूएफजे बैंक लि."

हम सूचित करते हैं कि भारत के राजपत्र ( भाग III- खंड 4) में 21 जनवरी 2006 को प्रकाशित दिनांक 26 दिसंबर 2005 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. आइबीडी. 947/23.03.007/2005-06 के अनुसरण में, दिनांक 1 जनवरी 2006 से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची से "यूएफजे बैंक लिमिटेड" का नाम हटा दिया गया है।

भवदीय

(एस. ओरम)

उप महाप्रबंधक

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