भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की द्वितीय अनुसूची से नाम हटाना - "यूएफजे बैंक लि." - आरबीआई - Reserve Bank of India
79051423
17 मार्च 2006
को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की द्वितीय अनुसूची से नाम हटाना - "यूएफजे बैंक लि."
आरबीआइ /2005-06/327
बैंपविवि. आरईटी. बीसी. सं. 71 /12.06.075/2005-06
17 मार्च 2006
26 फाल्गुन 1927 (शक)
सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक
महोदय
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम,1934 की द्वितीय अनुसूची से नाम हटाना - "यूएफजे बैंक लि."
हम सूचित करते हैं कि भारत के राजपत्र ( भाग III- खंड 4) में 21 जनवरी 2006 को प्रकाशित दिनांक 26 दिसंबर 2005 की अधिसूचना बैंपविवि. सं. आइबीडी. 947/23.03.007/2005-06 के अनुसरण में, दिनांक 1 जनवरी 2006 से भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची से "यूएफजे बैंक लिमिटेड" का नाम हटा दिया गया है।
भवदीय
(एस. ओरम)
उप महाप्रबंधक
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