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भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी” को हटाना

भा.रि.बैं./2022-23/187
विवि.आरईटी.आरईसी.एस.107/12.07.160/2022-23

27 मार्च 2023

सभी बैंक

महोदय/ महोदया

भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी” को हटाना

हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "अबू धाबी वाणिज्यिक बैंक पीजेएससी " को 25 मार्च – 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में 23 फरवरी 2023 को प्रकाशित अधिसूचना विवि.एलआईसी.सं.एस. 7540/23.13.021/2022-23 के द्वारा हटा दिया गया है।

भवदीय

(प्रकाश बलियारसिंह)
मुख्य महाप्रबंधक

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