गैर जमानती अग्रिमों और गारंटियों से संबंधित - आरबीआई - Reserve Bank of India
गैर जमानती अग्रिमों और गारंटियों से संबंधित
गैर जमानती अग्रिमों और गारंटियों से संबंधित
मानदंडों से क्रेडिट काड़ के बकाया को शामिल नहीं किया जाना
संदर्भ : बैंपविवि. सं. बीपी. बीसी. 90 /21.04.141/2001-02
18 अप्रैल 2002
28 चैत्र 1924(शक)
सभी वाणिज्य बैंक
(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और स्थानीय क्षेत्र बैंकों को छोड़कर)
प्रिय महोदय,
गैर जमानती अग्रिमों और गारंटियों से संबंधित
मानदंडों से क्रेडिट काड़ के बकाया को शामिल नहीं किया जाना
कृपया 13 अगस्त 2001 के हमारे मास्टर परिपत्र बैंपविवि. सं. डीआइआर. बीसी. 13/ 13.03.00/ 2001-2002 के पैराग्राफ 2.2 और 2.3 देखें, जिनमें यह सूचित किया गया था कि बैंकों को गैर जमानती गारंटियों के रूप में अपनी वचनबद्धताओं को इस प्रकार सीमित करना चाहिए कि बैंक की बकाया गैर जमानती गारंटियों का 20 प्रतिशत तथा उसके बकाया गैर जमानती अग्रिमों का जोड़ उसके कुल बकाया अग्रिमों के 15 प्रतिशत से अधिक न हो ।
2. यह निर्णय किया गया है कि उपर्युक्त मानदंडों को लागू करने के लिए गैर जमानती अग्रिमों और गारंटियों की मात्रा की गणना करते समय गैर जमानती अग्रिमों के जोड़ में क्रेडिट काड़ की देय बकाया राशि को शामिल नहीं किया जाना चाहिए ।
भवदीय
(एम. आर. श्रीनिवासन )
प्रभारी मुख्य महा प्रबंधक