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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “डीबीएस बैंक लिमिटेड” को हटाना

भा.रि.बैं/2018-19/169
बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.36/12.06.096/2018-19

16 अप्रैल 2019

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

महोदय/महोदया

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “डीबीएस बैंक लिमिटेड” को हटाना

"डीबीएस बैंक लिमिटेड" की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी के रूप में "डीबीएस बैंक इंडिया लिमिटेड" की स्थापना के परिणामस्वरूप, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "डीबीएस बैंक लिमिटेड" को 06 मार्च 2019 की अधिसूचना बैंविवि.आईबीडी.सं.7336/23.13.046/2018-19, जो 06 अप्रैल 2019 को भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित हुई, द्वारा हटाने का निर्णय लिया गया है।

भवदीय

(एम. जी. सुप्रभात)
उप महाप्रबंधक

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