भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” को हटाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
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05 अप्रैल 2024 को प्रकाशित
भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” को हटाना
भा.रि.बैं./2024-25/14 विवि.आरईटी.आरईसी.10/12.07.160/2024-25 05 अप्रैल , 2024 सभी वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक महोदया / महोदय, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड” को हटाना हम यह सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से "कपोल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड " को 28 मार्च 2024 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में 22 फरवरी 2024 को प्रकाशित अधिसूचना डीओआर.आरईजी.एलआईसी.संख्या.S6720/07.12.000/2023-24 के द्वारा हटा दिया गया है। भवदीय, (मनोरंजन पाढ़ी) मुख्य महाप्रबंधक |
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