भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से केबीसी बैंक एन.वी. को हटाया जाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
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20 अप्रैल 2017 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से केबीसी बैंक एन.वी. को हटाया जाना
भा.रि.बैं./2016-17/288 20 अप्रैल, 2017 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय/ महोदया, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से केबीसी बैंक एन.वी. को हटाया जाना हम सूचित करते हैं कि 24 जून, 2016 की अधिसूचना बैंविवि.आईबीडी.सं.16137/23.13.077/2015-16 जो 27 अगस्त – 02 सितंबर 2016 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित की गई है, के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में से केबीसी बैंक एन.वी. को हटा दिया गया है। भवदीय, (एम.जी. सुप्रभात) |
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