भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड” को हटाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
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06 मई 2021 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड” को हटाना
भा.रि.बैं/2021-22/33 06 मई, 2021 सभी बैंक महोदय/ महोदया भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड” को हटाना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड” को 16 जनवरी – 22 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 17 दिसंबर 2020 की अधिसूचना विवि. पीएसबीडी.सं.1849/16.01.067/2020-21 के द्वारा 27 नवंबर, 2020 से हटाया गया है। भवदीय (सिबो नेखिनी) |
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