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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स” और “यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति

भा.रि.बैं/2020-21/46
विवि.सं.आरईटी.बीसी.19/12.07.150/2020-21

30 सितंबर, 2020

सभी बैंक

महोदय/महोदया

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स” और “यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया” को हटाना और बैंकिंग कंपनी के रूप में समाप्ति

हम सूचित करते हैं कि “ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स” और “यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया” को 01 अप्रैल 2020 से, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से हटाया गया है, चूंकि 26 सितंबर – 02 अक्टूबर, 2020 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 27 मार्च 2020 की अधिसूचना विवि.सं.आरईटी.बीसी.56/12.01.001/2019-20 के द्वारा 01 अप्रैल 2020 से उन्होंने बैंकिंग व्यवसाय करना समाप्त कर दिया है।

भवदीय

(सुधांशु मोहन परिड़ा)
महाप्रबंधक

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