भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “एसबीएम बैंक (मॉरीशस) लिमिटेड” को हटाना - आरबीआई - Reserve Bank of India
79191618
10 जनवरी 2019 को प्रकाशित
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “एसबीएम बैंक (मॉरीशस) लिमिटेड” को हटाना
भा.रि.बैं/2018-19/105 जनवरी 10, 2019 सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक महोदय भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “एसबीएम बैंक (मॉरीशस) लिमिटेड” को हटाना हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “एसबीएम बैंक (मॉरीशस) लिमिटेड” को 29 दिसंबर – 04 जनवरी 2019 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 03 दिसंबर 2018 की अधिसूचना बैंविवि.आइबीडी.सं.4611/23.13.043/2018-19 के द्वारा हटाया गया है। भवदीय (एम. जी. सुप्रभात) |
प्ले हो रहा है
सुनें
क्या यह पेज उपयोगी था?