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भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “एसबीएम बैंक (मॉरीशस) लिमिटेड” को हटाना

भा.रि.बैं/2018-19/105
बैंविवि.सं.आरईटी.बीसी.21/12.16.091/2018-19

जनवरी 10, 2019

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

महोदय

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “एसबीएम बैंक (मॉरीशस) लिमिटेड” को हटाना

हम सूचित करते हैं कि भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची से “एसबीएम बैंक (मॉरीशस) लिमिटेड” को 29 दिसंबर – 04 जनवरी 2019 के भारत के राजपत्र (भाग III-खंड 4) में प्रकाशित 03 दिसंबर 2018 की अधिसूचना बैंविवि.आइबीडी.सं.4611/23.13.043/2018-19 के द्वारा हटाया गया है।

भवदीय

(एम. जी. सुप्रभात)
उप महाप्रबंधक

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